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Paper Leak Case: UP में पेपर लीक रोकने सख्त कानून, एक करोड़ का जुर्माना, अध्यादेश को मंजूरी

Paper Leak Case: नीट परीक्षा में धांधली और नेट पेपर लीक को लेकर देशभर में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

Paper Leak Case: नीट परीक्षा में धांधली और नेट पेपर लीक को लेकर देशभर में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नकल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी कैबिनेट ने मंगलवार को सख्त कानून का प्रस्ताव पास किया। प्रदेश में पेपर लीक में पकड़े जाने पर संस्था पर एक करोड़ का जुर्माना लगेगा। इस अध्यादेश में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान भी है। इसके साथ ही बच्चों, महिलाओं और गैंगस्टर से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत नहीं देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

योगी कैबिनेट की अध्यादेश को मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक को रोकने, सॉल्वर गिरोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश- 2024’ को योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

आजीवन कारावास और एक करोड़ का जुर्माना

कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिले अध्यादेश प्रस्ताव में सभी सार्वजनिक सेवा भर्ती परीक्षा, नियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षा, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों या शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा। इसके साथ प्रदेश में फर्जी प्रश्न पत्र बांटने, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा का प्रावधान होगा। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। इसके साथ ही एक करोड़ तक के जुर्माने पर प्रावधान हैै।

इन अपराधों में अब नहीं मिलेगी जमानत

मोदी सरकार के बाद योगी कैबिनेट ने भी कानून में बदलाव को मंजूरी दी है। नए कानून के तहत अब बच्चों, महिला के खिलाफ अपराध और गैंगस्टर एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रोसीजर था, लेकिन अब अग्रिम जमानत के प्रोसीजर को और सख्त किया गया है। सदन से मंजूरी के बाद अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जहां मुहर लगते ही नए बदलाव को लागू हो जाएगा।

कठोर सजा का प्रावधान, कानून का उद्देश्य

पेपर लीक के दोषियों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत दोषियों को 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी भरना होगा। राज्य में परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की धांधली न हो सके।

नए कानून की विशेषताएं

अपराधियों के लिए न केवल कठोर सजा का प्रावधान है बल्कि इस कानून के तहत उनके खिलाफ त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया गया है। नए कानून के लागू होने से पेपर लीक की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता में सुधार होगा।

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