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Liquor Policy: छत्तीसगढ़ में सस्ती हुई शराब, कैबिनेट ने आबकारी नीति को दी मंजूरी

Liquor Policy: छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में शराब दुकानों की संख्या स्थिर रखी जाएगी और 674 शराब दुकानें पहले की तरह संचालित होंगी।

Liquor Policy: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की नई आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नई नीति के तहत शराब दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वर्तमान में संचालित 674 शराब दुकानें यथावत रहेंगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने विदेशी शराब पर लगाए गए 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कर दिया है, जिससे शराब की कीमतों में गिरावट आएगी। हालांकि, देशी शराब की आपूर्ति के लिए मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी।

बजट से पहले साय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि शराब के थोक खरीद और वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस नई नीति को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई, जिसमें राज्य की व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।

व्यापार को सरल बनाने के लिए अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में कारोबार को सरल बनाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के लिए बनी सशक्त समिति को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, बड़ी आईटी परियोजनाओं में अनुमोदन प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाया जाएगा, जिससे डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी। सरकार के इस फैसले से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नया सदस्य पद सृजित करने की भी घोषणा की गई है, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाई जा सकेगी। वर्तमान में आयोग में बढ़ते मामलों के कारण लंबित मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

धान और चावल परिवहन दरों को मिली मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में धान और चावल परिवहन दरों को भी मंजूरी दे दी गई है। यह नई दरें 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना के तहत लागू होंगी। सरकार के इस कदम से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।

श्रम कानूनों में किए गए बदलाव

फैक्ट्री अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1976 में श्रमिकों और उद्योगों के हित में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों से उद्योगों को अधिक सुविधा मिलेगी और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयकों के रिक्त 9 पदों को भरने के लिए 5 साल की सेवा शर्त में छूट दी गई है, जिससे विभागीय कार्यों में गति आएगी।

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 होगी प्रभावी

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। इस नीति के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

गांवों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू

छत्तीसगढ़ सरकार और ‘द आर्ट ऑफ लिविंग’ के बीच एक समझौता (एमओयू) भी हुआ है, जिसके तहत गांवों में रोजगार और विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस एमओयू के तहत ग्रामीण इलाकों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

सरकार के फैसलों का व्यापक प्रभाव

राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना पर व्यापक प्रभाव डालेंगे। शराब नीति में बदलाव से न केवल उपभोक्ताओं को सस्ती शराब उपलब्ध होगी, बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं, व्यापारिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, औद्योगिक नीति 2024-30 से राज्य में नए उद्योग स्थापित होने की संभावना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। श्रम कानूनों में किए गए बदलाव श्रमिकों और उद्योगों दोनों के लिए लाभकारी साबित होंगे। सरकार द्वारा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में नए सदस्य की नियुक्ति से न्याय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

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