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फर्जी मुठभेड़ का सनसनीखेज मामला: CJM कोर्ट ने 15 पुलिसकर्मियों समेत तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ FIR का आदेश दिया

Mathura News: मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत ने एक चौंकाने वाले मामले में तत्कालीन सादाबाद कोतवाली प्रभारी समेत 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपहरण, लूट, फर्जी मुठभेड़ और जानलेवा हमले की FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश 27 नवंबर को सुनवाई के बाद दिया, जिसकी प्रति मंगलवार को सार्वजनिक हुई।

Mathura News: घर में घुसकर ग्रामप्रधान को उठाया, टांगों में मारी गोली

मामला मथुरा जिले के थाना फरह क्षेत्र के गांव कौंह के ग्रामप्रधान हरेंद्र सिंह से जुड़ा है। उनके पिता गजेंद्र सिंह ने CJM कोर्ट में धारा-175 (4) BNSS के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें आरोप लगाया गया कि 25 फरवरी 2025 की सुबह करीब 4 बजे हाथरस एसओजी प्रभारी धीरज गौतम के नेतृत्व में 10-15 पुलिसकर्मी दीवार फांदकर उनके घर में घुसे।

Mathura News: आरोप-पत्र में नामजद पुलिसकर्मी

  • तत्कालीन सादाबाद कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह राघव
  • एसआई सत्यवीर सिंह
  • आरक्षी अरविंद कुमार, योगेश कुमार सहित कुल 12 नामजद
  • हाथरस एसओजी प्रभारी धीरज गौतम सहित 3-4 अज्ञात

पुलिसकर्मियों ने हरेंद्र सिंह को मारते-पीटते गाड़ी में डाला, उनकी पत्नी व उनके दो मोबाइल फोन और 50 हजार रुपए नकद लूट लिए। इसके बाद हरेंद्र को फरह से सादाबाद (हाथरस) ले जाकर उसी रात करीब 10 बजे फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए दोनों टांगों में गोली मार दी गई। उन्हें दो अन्य फर्जी मुकदमों में भी फंसाया गया, जिससे कई महीने जेल में रहना पड़ा। वर्तमान में हरेंद्र जमानत पर बाहर हैं।

Mathura News: सीसीटीवी, टोल रसीद और मोबाइल लोकेशन बने सबसे बड़े सबूत

गजेंद्र सिंह ने कोर्ट को सौंपे साक्ष्यों में बताया:

  • घर में घुसने और हरेंद्र को जबरन ले जाने की सीसीटीवी फुटेज
  • पुलिस वाहन के टोल प्लाजा से गुजरने की रसीदें
  • आरोपी पुलिसकर्मियों के मोबाइल की फरह-सादाबाद लोकेशन
  • फर्जी मुठभेड़ से ठीक दो घंटे पहले SSP मथुरा और SP हाथरस को भेजी गई लिखित शिकायत की रसीद

इन अकाट्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि मामला प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है।

Mathura News: कोर्ट का सख्त रुख, नियमानुसार विवेचना सुनिश्चित करें

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए फरह थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी नामजद-अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं (अपहरण, लूट, जानलेवा हमला, फर्जी मुठभेड़, सबूत मिटाने की साजिश आदि) में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार विवेचना की जाए।

पुलिस महकमे में हड़कंप, आरोपी अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

आदेश की प्रति मिलते ही मथुरा और हाथरस पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार, आरोपी पुलिसकर्मियों में से कई अभी भी सक्रिय ड्यूटी पर हैं। पुलिस मुख्यालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक जांच शुरू करने के संकेत दिए हैं।
पीड़ित परिवार के अधिवक्ता ने कहा, “यह फर्जी मुठभेड़ और पुलिसिया दमन का जीता-जागता उदाहरण है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से वर्दी के दुरुपयोग करने वालों को कड़ा संदेश गया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा।”
मामला अब फरह पुलिस के पास विवेचना के लिए पहुंच गया है। आने वाले दिनों में कई बड़े पुलिस अधिकारियों के निलंबन और गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है।

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