Yash Dayal: टीम इंडिया और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से खेलने वाले तेज गेंदबाज यश दयाल को यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और कोर्ट में तलब किया है। अब अगली सुनवाई के बाद तय होगा कि एफआईआर जारी रहेगी या रद्द होगी।
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Yash Dayal: क्या है मामला?
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि यश दयाल ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। यश दयाल ने एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसे झूठा व ब्लैकमेलिंग का हथकंडा करार दिया। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
Yash Dayal: कोर्ट में क्या हुआ?
यश दयाल के अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने बताया कि जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि यश दयाल पर लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं। पीड़िता द्वारा उन्हें शादी के नाम पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने एफआईआर पर तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही पीड़िता को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया है।
Yash Dayal: यश दयाल की तरफ से क्या कहा गया?
यश दयाल ने अपनी याचिका में कहा है कि यह मामला उनके करियर को नुकसान पहुंचाने और उन्हें मानसिक तनाव देने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है। उन्होंने पीड़िता पर भी ब्लैकमेल का केस दर्ज करने की मांग की है।
अब क्या होगा?
कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से जवाब दाखिल होगा, जिसके बाद कोर्ट तय करेगी कि एफआईआर रद्द की जाएगी या जारी रहेगी। मामले में आगे की जांच किस दिशा में बढ़ेगी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद यश दयाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।
क्रिकेट करियर पर नजर
आईपीएल-2025 में यश दयाल ने आरसीबी की ओर से खेलते हुए 15 मैचों में 13 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 9.59 रही। अब तक उन्होंने 43 आईपीएल मैचों में 41 विकेट चटकाए हैं। पिछले साल बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए यश भारतीय टीम में चुने गए थे, लेकिन डेब्यू नहीं कर सके। वह अपने डेथ ओवर स्पेशल बॉलिंग के लिए चर्चित हैं और आरसीबी के प्रमुख गेंदबाजों में शामिल रहे हैं।
क्या कहता है कानून?
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 420 के तहत शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पुलिस पहले प्राथमिक जांच कर एफआईआर दर्ज कर सकती है। हालांकि हाईकोर्ट का यह आदेश गिरफ्तारी पर रोक तो लगाता है, लेकिन एफआईआर स्वतः रद्द नहीं करता। इसके लिए आगे की सुनवाई में कोर्ट को सभी पक्षों के तर्क और सबूतों को सुनने के बाद फैसला देना होगा।
यश दयाल के लिए यह राहत अस्थायी है। उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगने से उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल की तैयारियों में राहत मिलेगी। आने वाली सुनवाई में यह तय होगा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर आगे बढ़ेगी या कोर्ट उसे रद्द करेगा।
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