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Sunday, April 12, 2026
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दो समुदायों में विवाद के बाद बासनपीर जूनी में धारा 163, हथियार ले जाने पर रोक

Jaisalmer Violence: जैसलमेर के बासनपीर जूनी क्षेत्र में संभावित अशांति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन धारा 163 लागू की है। सभी तरह के धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है।

Jaisalmer Violence: राजस्थान के जैसलमेर जिले के बासनपीर जूनी क्षेत्र में संभावित अशांति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत क्षेत्र में सभी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, लाउडस्पीकर उपयोग और 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा पोस्टर-बैनर लगाने और नारेबाजी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Jaisalmer Violence: छतरी निर्माण के दौरान हुआ था विवाद

यह प्रतिबंध 10 जुलाई को बासनपीर क्षेत्र में दो समुदायों के बीच हुए विवाद के बाद लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, बासनपीर में एक स्कूल के पास छतरी निर्माण के दौरान कथित तौर पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने महिलाओं को आगे कर पत्थरबाजी की, जिससे वहां तनावपूर्ण माहौल बन गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

Jaisalmer Violence: जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी

जैसलमेर के उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि असामाजिक तत्व तनाव की स्थिति का फायदा उठाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आमजन की सुरक्षा और शांति को खतरा हो सकता है। इसलिए एहतियाती तौर पर बासनपीर जूनी क्षेत्र में यह आदेश जारी किया गया है।

Jaisalmer Violence: सार्वजनिक स्थलों पर हथियार ले जाने पर रोक

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बासनपीर जूनी क्षेत्र की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हथियार लेकर सार्वजनिक स्थलों पर नहीं घूम सकेगा। हालांकि, सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रखने की छूट रहेगी।

Jaisalmer Violence: बिना अनुमति सभा और रैली पर रोक

आदेश में कहा गया है कि बासनपीर जूनी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस और प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए भी प्रशासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

नारेबाजी और भड़काऊ भाषण पर प्रतिबंध

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सौहार्द्र को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा और न ही कोई भड़काऊ भाषण देगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर चिपकाने और किसी प्रकार की उत्तेजक गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।

पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एक समय में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत अभियोग चलाया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें और कानून का पालन करें।

प्रशासन अलर्ट, पुलिस तैनात

फिलहाल बासनपीर जूनी क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना स्थानीय पुलिस को देने की अपील की गई है।

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