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NEET 2024: ‘बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं’, दोबारा नीट एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं सरकार, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया

NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले कहा था कि NEET-UG 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।

NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले कहा था कि NEET-UG 2024 की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। सरकार ने कहा ​है कि वह दोबारा परीक्षा के समर्थन में नहीं है। इसके लिए उसने IIT मद्रास के विश्लेषण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बीते सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और सीबीआई से जानकारी मांगी थी। इस बीच एनटीए ने भी कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।

दोबारा नीट एग्जाम कराने के पक्ष में नहीं सरकार

केंद्र सरकार ने कहा कि वह यह सुनिश्चित कर रही है कि गड़बड़ी के दोषी किसी भी उम्मीदवार को कोई लाभ न मिले, लेकिन 23 लाख छात्रों को बिना किसी आशंका के दोबारा परीक्षा का बोझ नहीं उठाना चाहिए।

‘बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत नहीं’

सरकार ने कहा कि IIT मद्रास द्वारा NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित डेटा पर एक विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन किया गया था। विश्लेषण से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं मिला। सरकार ने यह भी कहा कि डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि उम्मीदवारों के किसी भी स्थानीय समूह को लाभ नहीं मिला, जिसके कारण असामान्य स्कोर आए। केंद्र सरकार ने पारदर्शी और सुचारू परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की है।

नीट-यूजी 2024 की परीक्षा में धांधली हुई : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा में धांधली हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश दिया जा सकता है और इसके प्रभाव की सीमा जानने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सीबीआई से पेपर लीक के समय और तरीके के अलावा गलत काम करने वालों की संख्या सहित विवरण मांगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कही ये बात

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और प्रतिष्ठित परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए से कड़े शब्दों में कहा, हमें आत्म-निषेध में नहीं रहना चाहिए। आत्म-निषेध केवल समस्या को बढ़ा रहा है। एक बात जो बहुत स्पष्ट है वह यह है कि लीक हुई है। परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल यह है कि लीक कितनी व्यापक है। पीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रश्नपत्र

कई सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि अगर परीक्षा में गड़बडी से पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। अदालत ने कहा कि अगर NEET-UG 2024 में धांधली हुई है। अगर इसके प्रश्नपत्र के लीक होने की बात सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित की गई है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा।

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