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Arvind Kejriwal: CM केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, अब 19 जून तक रहेंगे जेल में

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

Arvind Kejriwal: जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीएम केजरीवाल कई बार अंतरिम जमानत याचिका दाखिल कर चुके है। वे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख कर चुके है, लेकिन उनको निराशा ही मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने सेहत के आधार पर मेडिकल टेस्ट के लिए अदालत में याचिका दायर थी और सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए इसको खारिज कर दिया है।

7 जून को होगी नियमित जमानत पर सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा अब सात जून को उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी ताकि वे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार प्रसार कर सके। इसके बाद ​2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया।

अब 19 जून तक रहेंगे जेल में

आम आदमी पार्टी के संयोजन और दिल्ली के सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाते हुए सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है। इस प्रकार से अब केजरीवाल को 19 जून तक तिहाड़ जेल में रहेंगे।

ईडी ने जमानत याचिका का किया विरोध

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कोर्ट में कहा था कि उनकी जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के दुरुपयोग का हवाला दिया। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल के आचरण की कड़ी आलोचना भी की।

केजरीवाल के वकील ने दी थी ये दलील

वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन के नेतृत्व में केजरीवाल के बचाव पक्ष ने स्वास्थ्य को लेकर दलील दी थी। वकील हरिहरन ने दावा किया था कि दिल्ली के सीएम की डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत याचिका दी जानी चाहिए। इस पर ईडी ने दलील दी थी कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल से हो सकता है। इसके साथ ही केजरीवाल पर सरेंडर से बचने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

50 दिन बाद तिहाड़ जेल से हुए थे ​रिहा

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को बीते माह 50 दिनों बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। रिहाई के बाद उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था, मैं वापस आ गया हूं और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए 140 करोड़ लोगों को एकजुट होना होगा और इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। केजरीवाल ने भगवान हनुमान को धन्यवाद देते हुए अगले दिन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

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