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Sunday, July 19, 2026
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छत्तीसगढ़ में लाइसेंस प्रक्रिया हुई आसान: अब 24 घंटे में मिलेगा दुकान का लाइसेंस, श्रम विभाग का नया नियम लागू

रायपुर : श्रम विभाग ने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और समयबद्ध बना दिया है। इसके लिए विभाग ने अपने अधिनियम में संशोधन किया है। इसके बाद अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संख्या का पंजीयन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के मात्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदन में कोई भी जानकारी, तथ्य या दस्तावेज गलत अथवा भ्रामक पाए जाते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। इसके अलावा, सभी दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान परिसर में नाम-पट्ट के साथ इस पंजीयन प्रमाण-पत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यदि कोई नियोक्ता अपने पंजीयन प्रमाण-पत्र में नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या या व्यवसाय की प्रकृति जैसे विवरणों में कोई बदलाव करना चाहता है तो वह मात्र 100 रुपए का संशोधन शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में भी संशोधित प्रमाण-पत्र 24 घंटे के भीतर ही जारी कर दिया जाएगा। सरकार के इस ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस कदम से कागजी कार्रवाई कम होगी और व्यापारियों को एक सुविधाजनक माहौल मिलेगा।

श्रम विभाग की नई व्यवस्था से दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। अब व्यापारियों को 24 घंटे के भीतर पंजीयन प्रमाण-पत्र मिल सकेगा, जिससे समय और कागजी कार्रवाई दोनों की बचत होगी। यह कदम राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करेगा।

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