Pension : केंद्र सरकार महिलाओं के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं का लक्ष्य महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाना। राज्य सरकारें भी इस प्रकार की कई योजनाएं जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार अब महिलाओं को हर महीने पेंशन देने जा रही है। इस योजना के तहत 18 साल से लेकर 59 साल तक की महिलाओं को लाभ मिलेगा। हिमाचल सरकार ने महिलाओं को ये पेंशन ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत दी जाएगी।
5 लाख से ज्यादा महिलाओं को होगा फायदा
चुनाव से पहले हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने 18 से 59 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीना 1,500 रुपए दिया जाएगा। लंबे समय में महिलाओं को सरकार से इस पेंशन का इंतजार था। हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस घोषणा की थी। प्रदेश में पांच लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा।
ये दस्तावेज होंगे अनिर्वाय
विभाग ने गाइडलाइन जारी बताया कि यह पेंशन योजना उन महिलाओं के लिए जिनके घर से कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है। विभाग के अनुसार 18 से 59 साल की महिलाओं को इस योजना में और 60 वर्ष की आयु से ऊपर की महिलाओं को पहले से ही पेंशन मिलेगी। गाइडलाइन के अनुसार सभी दस्तावेजों की जांच तहसील कल्याण अधिकारी करेंगे। आधार कार्ड की प्रति और राशनकार्ड की प्रति के अलावा हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र व बैंक खाता नंबर भी देना होगा।
जानिए कैसे करे आवेदन
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए राज्य की आवेदन कर सकती है। जिला कल्याण विभाग की तरफ से विकास खंडों में पंचायतों तक आवेदन पत्र पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ग्राम पंचायत प्रधान रणविजय ने इन आवेदन पत्रों को सत्यापित किया। लोक मित्र केंद्रों पर भी आवेदन पत्र मिल रहे है। विभाग की तरफ से आवेदन पत्र हर जिले में मुहैया करवाए जा रहे हैं।
इन महिलाओं को नहीं मिला फायदा
सुक्खु सरकार की इस योजना इन महिलाओं को नहीं मिला जिनके परिवार में से कोई भी सदस्य केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, पैंशनर्ज, अनुबंध, आऊटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक नौकरी में है। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पैंशन लाभार्थी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार से महिलाएं भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।