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Wednesday, September 23, 2026
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दिल्ली में कचरा प्रबंधन के नए नियम मंजूर, घरों से रेस्टोरेंट तक बढ़ेगा यूजर चार्ज; नहीं मानने पर भारी जुर्माना

नई दिल्ली : नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने लुटियंस दिल्ली में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित व्यवस्था में कचरे को स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मौजूदा व्यवस्था की तुलना में अधिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नए नियमों में कचरा संग्रहण के लिए लिए जाने वाले मासिक यूजर चार्ज में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा नियमों के पालन की निगरानी के लिए कम्युनिटी पेट्रोलर और सफाई समितियां गठित करने का प्रावधान किया गया है।

NDMC परिषद से मंजूरी मिलने के बाद नए नियमों को अंतिम नोटिफिकेशन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा जाएगा। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें लागू किया जा सकेगा।

ऑटो-टिप्पर में कचरे के लिए होंगे चार अलग हिस्से

NDMC के अधिकारियों के अनुसार, घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो-टिप्पर में कचरे की अलग-अलग श्रेणियों के लिए चार हिस्से बनाए गए हैं। प्रत्येक ऑटो-टिप्पर के साथ एक हेल्पर भी तैनात रहेगा, ताकि कचरा उठाते समय ही उसे निर्धारित श्रेणियों में अलग किया जा सके।

नए नियमों में प्राइमरी कलेक्शन की व्यवस्था को भी स्पष्ट किया गया है। इसके तहत घरों और अन्य कचरा पैदा करने वाली जगहों से स्रोत पर अलग किए गए कचरे को सीधे एकत्र कर सेकेंडरी स्टोरेज या ट्रांसफर पॉइंट तक पहुंचाया जाएगा।

घरों से लेकर रेस्टोरेंट तक बढ़ेगा मासिक शुल्क

प्रस्तावित नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए मासिक यूजर चार्ज बढ़ाया जाएगा। शुल्क कचरा पैदा करने वाली इकाई की श्रेणी और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के आधार पर निर्धारित होगा।

  • 50 वर्ग मीटर तक के रिहायशी घर: ₹50 से बढ़कर ₹100
  • 50 से 200 वर्ग मीटर: ₹100 से बढ़कर ₹200
  • 200 वर्ग मीटर से बड़े घर: ₹200 से बढ़कर ₹300
  • सड़क किनारे सामान बेचने वाले विक्रेता: ₹100 से बढ़कर ₹200
  • गेस्ट हाउस और धर्मशाला: ₹2,000 से बढ़कर ₹3,000

रेस्टोरेंट के लिए भी बढ़ेगा यूजर चार्ज

50 सीट तक की क्षमता वाले रेस्टोरेंट का मासिक यूजर चार्ज ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने का प्रस्ताव है। वहीं 50 से अधिक सीट वाले रेस्टोरेंट के लिए शुल्क ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,500 किया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, शुल्क निर्धारण का आधार कचरा पैदा करने वाली इकाई की श्रेणी और उसे उपलब्ध कराई जाने वाली कचरा प्रबंधन सेवाएं होंगी।

कचरा अलग नहीं किया तो ₹500 से ₹15 हजार तक जुर्माना

नए नियमों में स्रोत पर कचरा अलग नहीं करने पर जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है। घरों में कचरा अलग-अलग नहीं करने पर जुर्माना ₹200 से बढ़ाकर ₹500 करने का प्रस्ताव है।

वहीं क्लब और सिनेमा हॉल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना ₹5,000 से बढ़ाकर ₹7,500 और शादी एवं बैंक्वेट हॉल के लिए ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 किया जाएगा।

खुले में कचरा जलाने पर ₹7,500 का जुर्माना

खुले में कचरा जलाने पर भी प्रस्तावित नियमों में सख्ती बढ़ाई गई है। इसके लिए जुर्माना ₹5,000 से बढ़ाकर ₹7,500 किया जाएगा। कचरे का उचित निपटान नहीं करने वाले वेंडरों पर भी ₹200 के बजाय ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए भी अधिक जुर्माने का प्रावधान है। नियमों का पालन नहीं करने पर RWA पर ₹15,000, मार्केट एसोसिएशन पर ₹30,000 और होटल पर ₹74,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

रीसाइक्लिंग और कचरे की प्रोसेसिंग पर रहेगा जोर

NDMC की नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल कचरा इकट्ठा कर उसे किसी स्थान पर पहुंचाना नहीं है। इसमें स्रोत पर कचरा अलग करने, उपयोगी सामग्री निकालने, रीसाइक्लिंग और विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग पर जोर दिया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, कोशिश होगी कि कचरे से अधिकतम उपयोगी संसाधन हासिल किए जाएं और ज्यादा से ज्यादा सामग्री का दोबारा इस्तेमाल या रीसाइक्लिंग हो। केवल ऐसे कचरे को अंतिम निपटान के लिए भेजा जाएगा, जिसे दोबारा इस्तेमाल या प्रोसेस करना संभव नहीं है।

इस व्यवस्था से लैंडफिल तक पहुंचने वाले कचरे की मात्रा कम करने और कचरा प्रबंधन को अधिक टिकाऊ बनाने का लक्ष्य है।

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