Mata Vaishno Devi: जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में कटरा के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पीयूष धोत्रा ने कटरा क्षेत्र में शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, भंडारण और सेवन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश कटरा की धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है, जो माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का प्रमुख आधार शिविर है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रतिबंध कटरा से त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित पवित्र गुफा तक 12 किलोमीटर के मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में लागू रहेगा।
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प्रतिबंध का दायरा
शराब और मांसाहारी भोजन की बिक्री, भंडारण, और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध कटरा क्षेत्र के पूरे उप-विभागीय क्षेत्र में लागू होगा। कटरा, एक धार्मिक तीर्थस्थल होने के नाते, लाखों तीर्थयात्रियों की आस्था का केंद्र है। क्षेत्र की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करना। तीर्थयात्रियों को शांति और धार्मिक माहौल प्रदान करना।
दो महीने तक शराब और मांसाहारी भोजन पर रोक
कटरा के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पीयूष धोत्रा द्वारा जारी आदेश के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का उपयोग करते हुए कटरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में शराब और मांसाहारी भोजन (अंडे, चिकन, मटन, समुद्री भोजन आदि) की बिक्री, भंडारण और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तिथि से दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
जानिए कहां कहां रहेगा प्रतिबंध
यह प्रतिबंध कटरा और उसके आसपास के कई प्रमुख स्थानों पर लागू किया गया है, जिनमें पवित्र गुफा मार्ग और उस मार्ग के आस-पास के दायरे में स्थित गांव भी शामिल हैं। यह आदेश विशेष रूप से उन क्षेत्रों को कवर करता है, जो धार्मिक और पर्यटक महत्व रखते हैं और जिनकी सुरक्षा और शांति को बनाए रखने का उद्देश्य है। कटरा से पवित्र गुफा मार्ग और आसपास की सड़कों के दो किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव: अरली, हंसाली, मटियाल जैसी प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू होगा। कटरा-टिकरी, कटरा-जम्मू, कटरा-रियासी और पंथाल-डोमेल सड़कों पर।
चंबा, सेरली, भगता, कुंदरोरियन, कोटली बजलियान, नोमैन, मघल, नौ देवियन, और अघार जित्तो जैसे गांव भी प्रतिबंधित क्षेत्र के तहत आते हैं।
प्रतिबंध में शामिल वस्तुएं
यह आदेश धार्मिक पवित्रता और सांस्कृतिक लोकाचार को बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। वैष्णो देवी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं, और इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य इस पवित्र स्थल की धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता को संरक्षित करना है। मांसाहारी भोजन: अंडे, चिकन, मांस, समुद्री भोजन और अन्य पशु-आधारित उत्पाद। ये सभी वस्तुएं क्षेत्र के आध्यात्मिक लोकाचार के अनुसार प्रतिबंधित की गई हैं, ताकि तीर्थयात्रियों का अनुभव पवित्रता और धार्मिक शांति से भरा रहे। इस आदेश का उद्देश्य धार्मिक गतिविधियों और तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावना को संतुलित और सुरक्षित रखना है।
प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के आदेश
अधिकारियों ने कटरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में लागू किए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने की चेतावनी दी है, विशेष रूप से तीर्थयात्रा मार्ग और कटरा रेलवे स्टेशन के पास के प्रमुख मार्गों पर। ये कदम तीर्थयात्रियों के लिए सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। अधिकारियों ने निवासियों और आगंतुकों से अनुरोध किया है कि वे इन प्रतिबंधों का पालन करें ताकि क्षेत्र की पवित्रता और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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