Uttarakhand: पंचायत चुनाव के नियम में हुआ बदलाव, तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

Uttarakhand: उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, उन उम्मीदवारों को इस बार पंचायत चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है जिनकी दूसरी संतान जुड़वा हैं।

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Uttarakhand: पंचायत चुनाव के नियम में हुआ बदलाव, तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव

Uttarakhand: उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, उन उम्मीदवारों को इस बार पंचायत चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है जिनकी दूसरी संतान जुड़वा हैं। इसके लिए 25 जुलाई 2019 की कट-ऑफ डेट निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि इस तिथि से पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, वे भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। पहले पंचायत चुनावों में तीन या उससे अधिक संतानों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने पर रोक थी, लेकिन इस नए फैसले से अब उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जिनकी संतानों की संख्या कट-ऑफ डेट से पहले तीन या उससे अधिक हो चुकी थी। खासकर, जिन उम्मीदवारों की दूसरी संतान जुड़वा है, उन्हें भी चुनाव में भाग लेने का मौका मिलेगा। यह नियम परिवर्तन उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिनके चुनाव लड़ने पर पहले प्रतिबंध था।

तीन बच्चे वाले भी अब ठोक सकते हैं दावेदारी

उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने पंचायत चुनावों में दो बच्चों वाले नियम को लेकर स्पष्ट किया है कि 25 जुलाई 2019 की कट-ऑफ डेट से पहले जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य होंगे। हालांकि, इस तिथि के बाद यदि किसी व्यक्ति के दो से अधिक जीवित बच्चे होते हैं, तो वह पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य माना जाएगा।

उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नियम में हुआ बदलाव

मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ लोगों में इस नियम को लेकर सही जानकारी नहीं है, इसलिए स्थिति को स्पष्ट किया गया है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत, जिनकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, उन्हें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों में उम्मीदवारी के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। यह नियम केवल उन लोगों को राहत देता है, जिनकी संतानों की संख्या 25 जुलाई 2019 से पहले बढ़ी थी।

उत्तराखंड हाई कोर्ट में दायर की थी अपील

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रिट याचिका संख्या 2302 ऑफ 2019 (पिंकी देवी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य) में 19 सितंबर 2019 को पारित आदेश के तहत ग्राम पंचायत चुनावों में 2 से अधिक जीवित संतान वाले प्रत्याशियों के लिए 25 जुलाई 2019 की कट-ऑफ डेट निर्धारित की है। इस आदेश के अनुसार, इस तारीख से पहले जिनकी दो से अधिक संतान हैं, वे चुनाव में भाग ले सकते हैं।

उम्मीदवारों को होगा फायदा

इसके अलावा, एक अन्य मामले में भी हाई कोर्ट ने 21 सितंबर 2020 को इसी प्रकार का आदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों के संदर्भ में पारित किया। इन आदेशों से स्पष्ट होता है कि 25 जुलाई 2019 की कट-ऑफ डेट से पहले जिनकी दो से अधिक संतानें हैं, वे पंचायत चुनावों में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने के योग्य माने जाएंगे। यह फैसला उन लोगों के लिए अहम है, जिनकी संतानें इस कट-ऑफ डेट से पहले पैदा हुई हैं, और इससे उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।

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