RBI Fines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्रीय बैंक द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का पालन न करने पर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक आदेश जारी कर कहा कि कुछ निर्देशों का पालन न करने पर एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर BCSBI कोड और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशा-निर्देशों’ के साथ जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।
आरबीआई ने जारी किया नोटिस
आरबीआई ने कहा कि आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने और उससे संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर एचडीएफसी बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में बैंक को कारण बताने के लिए कहा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन न करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर बैंक के जवाब, उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ निम्नलिखित आरोप बरकरार थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना उचित था।
A. कुछ जमाराशियां स्वीकार करते समय जमाकर्ताओं को 250 रुपये से अधिक की लागत के उपहार (पूरक जीवन बीमा कवर के लिए पहले वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के रूप में) दिए।
B. अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोले।
C. यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि ग्राहकों से शाम 7 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले संपर्क न किया जाए।
आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई वैधानिक और विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है। इसके अलावा मौद्रिक जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
एक्सिस बैंक पर जुर्माना
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 19 (1) (ए) के प्रावधानों के उल्लंघन और ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)’ और ‘कृषि के लिए ऋण प्रवाह- संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण’ पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।