Defamation Case : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधने वाली कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2018 के मानहानि मामले में आज सुनवाई टल गई है। अब 14 मई को सुनवाई होगी। एमपी-एमएलए अदालत में किसी न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया है, ऐसे में दो मई को सुनवाई टल गई है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला के अनुसार, सुनवाई गुरुवार को होनी थी, लेकिन अदालत में अभी तक न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।
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अब 14 मई को होगी सुनवाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 मई तय की है। गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत छह साल पहले भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी।
दिसंबर में कोर्ट ने जारी किया था वारंट
पिछले दिसंबर में कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद, कांग्रेस नेता ने 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोक दी, अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई।
2018 में दर्ज कराई गई थी शिकायत
कर्नाटक चुनाव के दौरान उस साल मई में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त, 2018 को यहां शिकायत दर्ज की गई थी।
अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप
शिकायतकर्ता ने गांधी की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन उसका एक पार्टी अध्यक्ष हत्या के मामले में “आरोपी” है। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे।
सीबीआई कोर्ट ने शह को कर दिया था आरोपमुक्त
राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को आरोपमुक्त कर दिया था, जब वह गुजरात में गृह राज्य मंत्री थे।