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Arvind Kejriwal: जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 1 जून तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल से पांच मिनट की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने हलफनामे पर अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

Arvind Kejriwal: चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत का इंतजार कर रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुना दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल से पांच मिनट की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने हलफनामे पर अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। प्रर्वतन निदेशालय ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया था।

2 जून को करना होगा सरेंडर:

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जमानत बॉन्ड जेल एसपी के पास दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रही बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अगर वे कुछ तर्क जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसके बाद सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि वह आदेश पारित कर रहे हैं और 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं। इसके बाद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।

ऑर्डर मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट जाएंगे केजरीवाल के वकील:

अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का इतंजार कर रहे हैं। आर्डर कॉपी मिलने के बाद उनके वकील ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। ट्रायल कोर्ट में जमानत बॉन्ड भरा जाएगा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट केजरीवाल की रिहाई का ऑर्डर जारी करेगा।

ट्रायल कोर्ट से रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद उसे तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को रिहा करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, रोजाना तिहाड़ जेल में जितने भी रिलीज आर्डर आते है 1 घंटें में उन सबका निपटारा हो जाता है।

चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं:

हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत किन शर्तों पर दी है क्योंकि अभी तक लिखित आदेश सामने नहीं आया है। लेकिन केजरीवाल अंत रिम जमानम की अवधि के दौरान पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

उनके चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अभी यह पता चलना बाकी है कि कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत के लिए क्या शर्तें तय की हैं। माना जा रहा है कि अगर शाम तक सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी जाएंगी तो केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे नहीं तो उन्हें कल तक का इंतजार करना होगा।

के.कविता की जमानत पर मांगा जवाब:

अरविंद केजरीवाल की जमानत के अलावा आज के.कविता की जमानत पर भी सुनवाई हुई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रर्वतन निदेशालय को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि दिल्ली के शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत ने के.कविता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं हाईकोर्ट ने भी के. कविता को जमानत देने से मना कर दिया।

Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी राजनीतिक-शरद पवार:

एनसीपी नेता शरद पवार ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक गिरफ्तारी है। उनका कहना है केन्द्र सरकार की संलिप्तता के बिना केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि मोदी का लोकतंत्र पर कितना विश्वास है।

वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी जिनके बयानों के आधार पर की है वे सभी बीजेपी से संबंधित हैं। आप पार्टी का कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद ही ईडी द्वारा एक मौजूदा सीएम और एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

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