नई दिल्ली : आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. कपड़े हों, मोबाइल हो या घर का कोई सामान, ज्यादातर लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार ऑर्डर किया गया सामान खराब, टूटा-फूटा या गलत निकल आता है. ऐसे में लोग कंपनी के कस्टमर केयर पर संपर्क करते हैं. लेकिन जरा सोचिए अगर कस्टमर केयर से भी मदद न मिले तो? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आप भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके काम का साबित हो सकता है.
क्या करें?
इसे लेकर हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर की है. अपनी इस पोस्ट में विभाग ने बताया, इस तरह की स्थिति के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मौजूद है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मदद पा सकते हैं.
किन मामलों में कर सकते हैं शिकायत?
अगर आपको ऑनलाइन खरीदा गया सामान डैमेज मिला है, गलत प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है, रिफंड नहीं मिल रहा है, एक्सचेंज में दिक्कत आ रही है या कस्टमर केयर आपकी शिकायत का जवाब नहीं दे रहा है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 से संपर्क कर सकते हैं. इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और आगे के प्रोसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं. हेल्पलाइन आपकी शिकायत को संबंधित कंपनी तक पहुंचाने और समाधान में मदद करती है.
WhatsApp और NCH App से भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत
आप WhatsApp या NCH App के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कर संबंधित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जा सकता है और जरूरी जानकारी भरकर शिकायत भेजी जा सकती है.
शिकायत करते समय इन बातों का रखें ध्यान
शिकायत दर्ज करते समय ऑर्डर नंबर, खरीदारी की रसीद, भुगतान का प्रमाण और खराब प्रोडक्ट की तस्वीरें अपने पास रखें. इससे आपकी शिकायत का निपटारा करने में आसानी होती है और प्रोसेस तेज हो सकता है.
