30 C
New Delhi
Tuesday, September 1, 2026
Homeछत्तीसगढ़परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 1 करोड़: छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला

परमवीर चक्र विजेताओं के लिए 1 करोड़: छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक फैसला

Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ सरकार ने युद्ध और सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।

Vishnu Deo Sai: छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिक कल्याण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए युद्ध और सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए वीर जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को अब 40 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह फैसला राज्य के सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Vishnu Deo Sai: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छठवीं राज्य सैनिक बोर्ड समिति की बैठक में ये सभी निर्णय लिए गए। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों की वीर नारियों, विधवाओं और आश्रितों के कल्याण के लिए कई योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा, हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। उनके शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए हम उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा में तत्पर रहने वाले इन वीर जवानों का कल्याण हमारा नैतिक कर्तव्य है। बैठक में लिए गए निर्णयों से लाखों सैनिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जो राज्य के विकास में भी योगदान देगा।

Vishnu Deo Sai: परमवीर चक्र विजेताओं को 1 करोड़ की सम्मान राशि

बैठक का एक प्रमुख निर्णय परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों के लिए था। अब उन्हें 40 लाख रुपये के स्थान पर 1 करोड़ रुपये की विशेष राशि दी जाएगी। यह कदम उन वीरों के अदम्य साहस और देशभक्ति को सम्मान देने का प्रयास है। इसी तरह, युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों की सहायता राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया है। इससे प्रभावित सैनिकों को चिकित्सा और पुनर्वास में बेहतर सहायता मिलेगी।

Vishnu Deo Sai: सैनिकों के माता-पिता को जंगी इनाम में वृद्धि

सैनिक कल्याण को मजबूत बनाने के लिए सैनिकों के माता-पिता को मिलने वाली जंगी इनाम राशि को भी 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया। यह राशि बुजुर्ग माता-पिता के जीवनयापन को आसान बनाएगी और उनके बलिदान को सम्मान देगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे कदम सैनिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे।

भूमि-गृह क्रय पर स्टाम्प शुल्क में छूट

बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं के लिए लिया गया। प्रथम भूमि या गृह क्रय करने पर 25 लाख रुपये तक के स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे सैनिक परिवारों को आवास संबंधी खर्चों में राहत मिलेगी और वे आसानी से अपना घर खरीद सकेंगे। यह योजना राज्य में सैनिकों के सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देगी।

मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर पोस्ट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों और उनके परिजनों का सम्मान हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सैनिक कल्याण विभाग की 6वीं राज्य सैनिक समिति की बैठक में युद्ध और सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए जवानों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया।

आगे उन्होंने लिखा, परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को अब 40 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों की सहायता राशि भी 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। साथ ही सैनिकों के माता-पिता को मिलने वाली जंगी इनाम राशि 5 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दी गई है। सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को प्रथम भूमि/गृह क्रय करने पर 25 लाख रुपए तक के स्टाम्प शुल्क में छूट देने का भी निर्णय लिया गया।

सैनिक कल्याण योजनाओं पर व्यापक चर्चा

बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम सैनिक तक पहुंचे। राज्य में सैनिकों की संख्या को देखते हुए ये निर्णय राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

यह भी पढ़ें:-

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश: राहत या आंशिक झटका?

RELATED ARTICLES
New Delhi
scattered clouds
30 ° C
30.1 °
30 °
66 %
4.6kmh
48 %
Tue
33 °
Wed
33 °
Thu
34 °
Fri
30 °
Sat
31 °

Most Popular