रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे मतदाताओं के लिए राहत की खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और गलत जानकारी में सुधार कराने के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब पात्र मतदाता 30 अक्टूबर के बजाय 3 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
बारिश और चक्रवात के चलते बढ़ाई गई तारीख
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लगातार बारिश और चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से प्रभावित जिलों में लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए लिया है। इससे पहले मतदाता सूची से संबंधित दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। अब मतदाताओं को आवेदन के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
6 नवंबर तक होगा दावा-आपत्तियों का निराकरण
आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 3 नवंबर तक प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण 6 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
दिसंबर में जिन नगरीय निकायों में आम चुनाव और उपचुनाव प्रस्तावित हैं, वहां के मतदाता इस प्रक्रिया के तहत अपने नाम और विवरण की जांच कर सकते हैं।
मतदान से पहले वोटर लिस्ट में ऐसे जांचें अपना नाम
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों और विशेषकर युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियां जांचने की अपील की है। मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्धारित स्थानों पर जाकर वोटर लिस्ट का निःशुल्क अवलोकन कर सकते हैं।
यदि सूची में नाम दर्ज नहीं है, तो नाम जुड़वाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। वहीं, नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
