रायपुर : छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राज्य सरकार ने कुछ शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया है। अब 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष किया गया है। इस फैसले को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दिए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।
किन सेवाओं के लिए लागू होगी नई आयु सीमा?
जारी निर्देश के अनुसार, यह प्रावधान राज्य शासन के अलावा निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं, नगर सैनिकों और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लागू होगा। हालांकि, अलग-अलग भर्ती विज्ञापनों में पद और सेवा के अनुसार पात्रता की शर्तें अलग हो सकती हैं।
पूर्व सेवा के आधार पर अतिरिक्त आयु लाभ नहीं
सरकार के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आवेदकों को पूर्व में की गई सेवा के आधार पर आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। यानी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की गणना संबंधित भर्ती के लागू नियमों और शासन के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
पुलिस विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा फैसला
यह नया प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं के लिए लागू नहीं होगा। पुलिस विभाग की भर्ती के लिए संबंधित पद के नियमों और निर्धारित आयु सीमा का ही पालन करना होगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद 38 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ शासकीय सेवाओं में आवेदन का अवसर बढ़ गया है, जिन पर नई व्यवस्था लागू होगी। हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पात्रता और आयु की गणना पदवार अलग हो सकती है।
रायपुर : छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। राज्य सरकार ने कुछ शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया है। अब 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष किया गया है। इस फैसले को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दिए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।
किन सेवाओं के लिए लागू होगी नई आयु सीमा?
जारी निर्देश के अनुसार, यह प्रावधान राज्य शासन के अलावा निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं, नगर सैनिकों और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए लागू होगा। हालांकि, अलग-अलग भर्ती विज्ञापनों में पद और सेवा के अनुसार पात्रता की शर्तें अलग हो सकती हैं।
पूर्व सेवा के आधार पर अतिरिक्त आयु लाभ नहीं
सरकार के निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आवेदकों को पूर्व में की गई सेवा के आधार पर आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। यानी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा की गणना संबंधित भर्ती के लागू नियमों और शासन के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।
पुलिस विभाग की सेवाओं पर लागू नहीं होगा फैसला
यह नया प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं के लिए लागू नहीं होगा। पुलिस विभाग की भर्ती के लिए संबंधित पद के नियमों और निर्धारित आयु सीमा का ही पालन करना होगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद 38 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ शासकीय सेवाओं में आवेदन का अवसर बढ़ गया है, जिन पर नई व्यवस्था लागू होगी। हालांकि, आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पात्रता और आयु की गणना पदवार अलग हो सकती है।

