GST Rate Hike: आम आदमी के लिए महंगाई का एक और झटका आने वाला है, क्योंकि जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (GoM) ने कुछ हानिकारक उत्पादों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसे उत्पाद शामिल हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। यह बैठक और प्रस्तावित परिवर्तन सरकारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं, हालांकि अंततः इन बदलावों का असर आम आदमी पर निर्भर करेगा, खासकर उन वस्तुओं की कीमतों पर जिन पर कर दर बढ़ाई जा सकती है।
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प्रस्ताव का उद्देश्य:
यह कदम राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और सरकार इन वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इससे राज्य सरकारों के लिए राजस्व में वृद्धि हो सकती है, जो आर्थिक विकास और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी है।
जानिए क्या पड़ेगा असर:
कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर उच्च कर दर से इनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आम आदमी पर और महंगाई का दबाव पड़ेगा। यह कदम उन उत्पादों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होते हैं, और इसके माध्यम से सरकार स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चों को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर सकती है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय और प्रभावी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह निश्चित रूप से बाजार में कीमतों को प्रभावित करेगा और उपभोक्ताओं के लिए महंगाई का कारण बन सकता है।
148 वस्तुओं की कीमत में बदलाव की तैयारी
मंत्री समूह ने जीएसटी दर युक्तिकरण के तहत 148 वस्तुओं के लिए कर परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। यह परिवर्तन विभिन्न वस्तुओं पर कर दरों के समायोजन के रूप में किए गए हैं, और यह उम्मीद की जा रही है कि इससे राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
मुख्य बिंदु:
148 वस्तुओं पर कर परिवर्तन: मंत्री समूह ने 148 वस्तुओं के लिए कर दरों में बदलाव की सिफारिश की है, जो राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है।
समायोजन का उद्देश्य: यह समायोजन राजस्व संग्रह को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि सरकार को आर्थिक गतिविधियों से अधिक आय हो सके।
रिपोर्ट की प्रस्तुति: मंत्री समूह की रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद को प्रस्तुत की जाएगी।
अंतिम निर्णय: केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद और राज्य वित्त मंत्री मिलकर इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर अंतिम निर्णय लेंगे।
कपड़ों पर जीएसटी दर में बदलाव का प्रस्ताव:
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने कपड़ों पर जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया है। इसके तहत, कपड़ों की कीमतों के आधार पर अलग-अलग जीएसटी दर लागू की जा सकती है, जिससे महंगे और सस्ते कपड़ों पर अलग-अलग टैक्स लगेगा।
प्रस्तावित जीएसटी दर:
1500 रुपये तक के कपड़े: इन कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी बरकरार रहेगा, जो आम आदमी के लिए अपेक्षाकृत कम और सस्ती दर होगी।
1500 रुपये से 10000 रुपये तक के कपड़े: इस श्रेणी के कपड़ों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा, जो थोड़ी अधिक दर है।
10000 रुपये से ऊपर के कपड़े: इस श्रेणी के महंगे कपड़ों पर 28 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा, जिससे यह कपड़े लग्जरी आइटम्स के तहत माने जाएंगे।
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