EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। अब एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से क्लेम निपटान की प्रक्रिया और तेज, पारदर्शी और सदस्य-हितैषी हो गई है।
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EPFO: अब 72 घंटे में मिलेगा एडवांस क्लेम
मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, अब अधिकतम 72 घंटे के भीतर ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से एडवांस क्लेम का निपटान किया जाएगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी साबित होगी, जहां सदस्यों को तत्काल वित्तीय जरूरत होती है, जैसे बीमारी, शादी, मकान निर्माण या शिक्षा आदि।
EPFO: मंत्री मांडविया ने दी जानकारी
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 2.32 करोड़ एडवांस क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 161 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि इस पहल से ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं में अपनी दक्षता साबित की है और यह डिजिटल इंडिया अभियान की दिशा में एक मजबूत कदम है।
ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम की प्रगति
वित्तीय वर्ष | ऑटो-सेटलमेंट क्लेम | वृद्धि दर |
2023-24 | 89.52 लाख | — |
2024-25 | 2.32 करोड़ | +161% |
2025-26 | (पहले 2.5 महीने) 76.52 लाख | ~70% क्लेम |
इस आंकड़े से स्पष्ट है कि ईपीएफओ का स्वचालित प्रणाली पर फोकस लगातार बढ़ रहा है और यह सेवा गुणवत्ता में भी सुधार ला रहा है।
किसे मिलेगा लाभ?
EPFO के इस निर्णय से सबसे ज्यादा लाभ नौकरीपेशा वर्ग को मिलेगा जो भविष्य निधि से जुड़े होते हैं। अक्सर बीमारी, दुर्घटना या अन्य निजी कारणों से कर्मचारियों को तात्कालिक आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, ऐसे में यह ऑटो-सेटलमेंट सुविधा उन्हें बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए राशि दिलाएगी।
कब शुरू हुई थी यह व्यवस्था?
EPFO ने कोरोना महामारी के दौरान पहली बार एडवांस क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट शुरू किया था। महामारी के समय आपात स्थिति में लोगों को त्वरित वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए यह पहल लाई गई थी। बाद में इसे और अधिक सुविधाओं जैसे—
- बीमारी
- शिक्षा
- विवाह
- मकान निर्माण
जैसे उद्देश्यों के लिए विस्तारित किया गया।
कैसे काम करता है ऑटो-सेटलमेंट?
EPFO का ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम पूरी तरह कंप्यूटर आधारित है और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। यह सिस्टम— सदस्यों द्वारा जमा किए गए क्लेम डेटा की ऑटो-वैलिडेशन करता है। खाते में बैलेंस की पुष्टि करता है। तय सीमा के भीतर राशि ट्रांसफर कर देता है। इससे पारदर्शिता, समयबद्धता और ईमानदारी सुनिश्चित होती है।
EPFO द्वारा एडवांस क्लेम की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाना एक स्वागतयोग्य निर्णय है जो न केवल करोड़ों सदस्यों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि ईपीएफओ की सेवाओं में हो रहे तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों को भी दर्शाता है। यह कदम भविष्य में पूर्णतः पेपरलेस और रियल टाइम सेवाओं की ओर बढ़ने का संकेत देता है। EPFO का उद्देश्य अब सिर्फ फंड प्रबंधन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अब एक प्रभावी और आधुनिक सामाजिक सुरक्षा संस्थान के रूप में उभर रहा है।
ऑनलाइन PF निकालने की स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
1 EPFO पोर्टल पर लॉग-इन करें
— EPFO सदस्य पोर्टल: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in
— अपने UAN (Universal Account Number), पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉग-इन करें।
2 ‘ऑनलाइन सेवाएं’ में जाएं
— टॉप मेन्यू में दिए गए ‘Online Services’ विकल्प पर क्लिक करें।
— फिर ‘Claim (Form-31, 19, 10C और 10D)’ पर क्लिक करें।
3 बैंक और KYC विवरण जांचें
— आपके UAN से लिंक बैंक खाता, आधार और पैन की जानकारी दिखेगी। सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही और ‘Verified’ हो।
4 घोषणा पर टिक करें
— नीचे स्क्रॉल करें और घोषणा (Declaration) चेकबॉक्स पर टिक करें।
— फिर ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
5 क्लेम का प्रकार चुनें
— ड्रॉपडाउन मेन्यू से उपयुक्त विकल्प चुनें:
— PF Advance (Form-31) – आपात स्थिति (जैसे बीमारी, मकान निर्माण, शादी आदि)
— Full Settlement (Form-19) – नौकरी छोड़ने के बाद PF की पूरी राशि
— Pension Withdrawal (Form-10C) – पेंशन संबंधी क्लेम
6 आवश्यक जानकारी भरें
— निकासी का कारण, राशि, और मौजूदा पता भरें।
7 OTP से क्लेम को प्रमाणित करें
— आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
— OTP भरकर फॉर्म को सबमिट करें।
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