Liqour Policy : छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सीएम विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद कई बदलाव हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में शराब बेचने को लेकर भी नए नियम बने है। आबकारी विभाग के नए नियम के अनुसार, शराब की कीमतों के साथ रखरखाव में बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसके साथ ही नए आदेश तक प्रदेश में कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। प्रदेश में शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। नए नियम के अनुसार प्रदेश की शराब दुकानों से एक व्यक्ति को सिर्फ एक बोतल शराब खरीदने की अनुमति होगी।
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शराब प्रेमियों को लगा बड़ा झटका
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने शराब नीति में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। नए वित्तीय साल के लिए बीजेपी सरकार ने अपनी आबकारी नीति जारी की है। इसमें शराब रखने और खरीदने में कई बड़े बदलाव हुए है। पूर्व की कांग्रेस सरकार की बनाई गई आबकारी नीति में नई सरकार बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार अब शराब प्रेमियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि कालाबाजारी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नियम में बदलाव किया है।
कालाबाजारी रोकने के लिए बदला नियम
पूर्व कांग्रेस के शासन में एक व्यक्ति एक बार में 4 बोतल (लीटर) शराब खरीद सकता था। भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना काल में शराब कही होम डिलवरी शुरू की थी। अब बीजेपी सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। आबकारी विभाग के बनाए गए नियम के अनुसार शराब की बोतलों के जैसे बियर के लिए भी नियम बनाया गया है।
शराब को लेकर हुए ये बदलाव
नई शराब नीति के मुताबिक अब एक व्यक्ति एक बार में केवल एक बोतल ही शराब खरीद सकता है। यानी एक आदमी दो अद्धा, या 4 पव्वा मतलब एक बोलत से ज्यादा शराब नहीं खरीद सकता। नए नियमों के अनुसार प्रदेश में देशी-अंग्रेजी और प्रीमियम शराब की दुकानों से एक व्यक्ति को ही एक बोलत शराब मिलेगी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास तीन बोतल से ज्यादा शराब मिलती है तो उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
चुनाव आयोग ने दी अनुमति
आबकारी नीति लागू करने को लेकर सरकार ने आयोग से अनुमति मांगी थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में नई आबकारी नीति 2024-25 लागू की गई। आचार संहिता का ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। आयोग ने परीक्षण के बाद नई आबकरी नीति को ग्रीन सिग्लन दिया।