Tata Chemicals : आयकर विभाग ने टाटा केमिकल्स पर बड़ी कार्रवाही की है। टाटा केमिकल्स पर करीब 104 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ने गुरुवार (21 मार्च) को कहा कि उसे आयकर विभाग से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 270 ए के तहत 103.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है। टाटा केमिकल्स ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि जुर्माना मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 36(1)(iii) के तहत ब्याज की अस्वीकृति से संबंधित है। कंपनी ने कहा है कि वह इस मामले में कानून को लेकर सलाह के आधार पर नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास इस आदेश के खिलाफ अपील करेगा।
टाटा की कंपनी ने जारी किया बयान
कंपनी आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ अपील करने की योजना बना रही है। टाटा समूह की इस कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा है कि मामले के गुण-दोष, प्रचलित कानून और वकील की सलाह के आधार पर वह इस आदेश के खिलाफ नेशनल फेसलेस अपील सेंटर (अपीलीय प्राधिकरण) के समक्ष अपील करने की योजना बना रही है। टाटा की कंपनी ने कहा कि उसे अपीलकर्ता अधिकारियों से अनुकूल ऑर्डर की उम्मीद है।
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आयकर विभाग ने लगाया 104 करोड़ का जुर्माना
कंपनी ने कहा है कि हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि कंपनी को राष्ट्रीय फेसलेस असेसमेंट सेंटर, आयकर विभाग से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 270 ए के तहत 103,63,48,806/- का जुर्माना लगाया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 36(1)(iii) के तहत ब्याज की अस्वीकृति से संबंधित है।
F&O शेयर में मामूली बढ़त
आपको बता दें कि इससे पहले टाटा केमिकल्स के शेयर F&O के बैन हटने के बाद बुधवार को 8 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई थी। हालांकि, गुरुवार को यह शेयर मामूली बढ़त के साथ 1035.10 रुपये पर आ गया है। लेकिन इसी बीच आयकर विभाग द्वारा जुर्माना लगाने का मामला सामने आया है।