Passport Rules Changed : नई दिल्ली। विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी फीस, वैधता और आवेदन प्रक्रिया को लेकर कई अहम बदलाव चर्चा में हैं। पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने से पहले आवेदकों के लिए नए नियमों और लागू शुल्क की जानकारी रखना जरूरी है। खासतौर पर बच्चों, सामान्य आवेदकों और तत्काल पासपोर्ट के लिए अलग-अलग प्रावधान लागू हो सकते हैं।
पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर क्या नियम हैं?
भारतीय पासपोर्ट की वैधता आवेदक की उम्र और पासपोर्ट के प्रकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर वयस्कों को जारी पासपोर्ट 10 साल तक वैध होता है। वहीं नाबालिगों के पासपोर्ट के लिए अलग वैधता प्रावधान हैं। इसलिए आवेदन करते समय जन्मतिथि और आयु से जुड़े दस्तावेजों की सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है।
पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने का इंतजार किए बिना उसका नवीनीकरण कराया जा सकता है। विदेश यात्रा की योजना बनाने वालों को कई देशों के प्रवेश नियमों के कारण पासपोर्ट में पर्याप्त वैधता बची होने की शर्त भी ध्यान में रखनी चाहिए।
फीस में भी अलग-अलग प्रावधान
पासपोर्ट आवेदन की फीस आवेदक की उम्र, पासपोर्ट की वैधता, पेजों की संख्या और सामान्य या तत्काल सेवा के आधार पर अलग हो सकती है। सामान्य पासपोर्ट के अलावा तत्काल सेवा में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। आवेदन जमा करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर मौजूदा शुल्क की जांच करना जरूरी है, क्योंकि शुल्क समय-समय पर संशोधित हो सकते हैं।
बच्चों के पासपोर्ट के नियम अलग
नाबालिगों के लिए पासपोर्ट आवेदन में माता-पिता या अभिभावक से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। बच्चे की उम्र के आधार पर पासपोर्ट की वैधता और नवीनीकरण से संबंधित नियम भी अलग हो सकते हैं। इसलिए अभिभावकों को आवेदन से पहले आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन से प्रक्रिया आसान
पासपोर्ट के लिए आवेदन अब ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदक को आवेदन फॉर्म भरने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करना होता है और फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र या संबंधित केंद्र पर अ
