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दिव्यांगों के लिए दिल्ली का तोहफा, हर महीने 6,000 रुपये की मदद: ऐसे करे अप्लाई

Delhi Govt: दिल्ली सरकार ने समाज के सबसे संवेदनशील और जरूरतमंद वर्ग के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। उच्च सहयोग की आवश्यकता वाले पात्र दिव्यांगजनों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।

Delhi Govt: दिल्ली सरकार ने समाज के सबसे संवेदनशील और जरूरतमंद वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विशेष वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत उच्च सहयोग की आवश्यकता वाले पात्र दिव्यांगजनों को हर महीने 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना को दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

Delhi Govt: दिव्यांगजनों के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योजना की घोषणा करते हुए कहा, दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्हें गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जीने का पूरा हक है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति अपनी दिव्यांगता की वजह से उपेक्षित महसूस न करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि दिव्यांगजनों की सामाजिक भागीदारी और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी।

Delhi Govt: प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर लॉन्च होगी योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर किया जाएगा, और इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी थी। यह कदम दिल्ली सरकार की दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Delhi Govt: पात्रता के लिए निर्धारित मापदंड

इस योजना के तहत पात्रता के लिए सख्त मापदंड निर्धारित किए गए हैं। केवल वही दिव्यांगजन लाभ उठा सकेंगे, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो, जिन्हें जिला स्तरीय आकलन बोर्ड द्वारा 60 से 100 स्कोर के बीच “हाई सपोर्ट नीड्स” प्रमाणित किया गया हो, जो कम से कम 5 वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहे हों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक न हो, और जिनके पास आधार से लिंक्ड वैध पहचान हो। इन मापदंडों का पालन सुनिश्चित करेगा कि सहायता सही और जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचे।

आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया

योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जांच जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जाएगी, और सत्यापन के लिए संबंधित जिला आकलन बोर्ड को भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके।

वित्तीय सहायता का उपयोग

प्रति माह 6,000 रुपये की यह राशि लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसका उपयोग देखभाल करने वाले सहायक (केयरटेकर) के खर्च, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्युपेशनल थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सहायक उपकरण और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। यह राशि दिव्यांगजनों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सामाजिक और भावनात्मक सहारा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। यह दिव्यांगजनों को सामाजिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा, दिव्यांगजन करुणा के पात्र नहीं, बल्कि समाज के सक्रिय और सम्मानित नागरिक हैं। यह योजना उन्हें मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी सहारा देगी।

सरकार की प्रतिबद्धता

सीएम ने इस योजना को दिल्ली सरकार की दिव्यांगजनों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों और जरूरतों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह योजना उनके जीवन को बेहतर बनाने और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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