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Friday, November 6, 2026
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सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामला: सोमनाथ भारती की पत्नी की शिकायत पर कोर्ट ने भेजा नोटिस

Nirmala Sitharaman: राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया।

Nirmala Sitharaman: नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपराधिक मानहानि के एक मामले में नोटिस जारी किया है। यह मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दायर किया गया है। एसीजेएम (ACJM) पारस दलाल की अदालत ने मामले की संज्ञान प्रक्रिया के तहत सीतारमण को 12 जून, 2025 को दोपहर 12:30 बजे व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला केवल एक आपराधिक मानहानि का मामला नहीं, बल्कि राजनीति, व्यक्तिगत सम्मान और पारिवारिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है।

Nirmala Sitharaman: क्या है मामला?

शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 356(1) और
356(2) के तहत सीतारमण पर आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पति सोमनाथ भारती के खिलाफ झूठे, अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए, जिनका उद्देश्य न केवल भारती की छवि धूमिल करना था बल्कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में उनकी चुनावी संभावनाओं को भी कमजोर करना था।

बीते साल यूट्यूब पर अपलोड किया वीडियो

प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह वीडियो 17 मई 2024 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया और इसे प्रमुख समाचार चैनलों जैसे रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी पर प्रसारित किया गया। शिकायत में कहा गया है कि ये टिप्पणियां न केवल व्यक्तिगत रूप से लिपिका मित्रा को आहत करने वाली थीं, बल्कि उनके पूरे परिवार, विशेष रूप से उनके बच्चों को भी मानसिक पीड़ा देने वाली थीं।

Nirmala Sitharaman: विवाह संबंधों को लेकर भी लगाए आरोप

लिपिका मित्रा ने अदालत में दाखिल शिकायत में यह भी कहा कि उनके और भारती के वैवाहिक जीवन में पहले ही तनाव था, जिसे दोनों ने मिलकर संभाला और सामान्य बनाया। लेकिन सीतारमण की सार्वजनिक टिप्पणियों ने इस विवाह को और अधिक क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री ने जानबूझकर ऐसे बयान दिए जो उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करने वाले थे।

Nirmala Sitharaman: अदालत की प्रक्रिया और अगली सुनवाई

अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला फिलहाल संज्ञान के चरण में है, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत आरोपी को इस स्तर पर जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने सीतारमण को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 12 जून को पेश होने का निर्देश दिया है ताकि मामले की आगे की सुनवाई की जा सके।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और दिल्ली विधानसभा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वह इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नई दिल्ली सीट से मैदान में थे। इस दौरान राजनीतिक माहौल में आरोप-प्रत्यारोप तेज थे और कई नेताओं ने एक-दूसरे पर तीखे शब्दों में हमला किया।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि सीतारमण के बयानों का उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना था और यह चुनावी आचार संहिता व व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है।

सीतारमण की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल निर्मला सीतारमण या उनकी ओर से किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि 12 जून को अदालत में उनकी ओर से जवाब दाखिल किया जा सकता है। इस मामले पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसे आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।

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