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Sunday, November 8, 2026
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Bulldozer Action: मस्जिद के पास अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, मजार और दुकानों को किया जमींदोज

Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मस्जिद की जमीन के पास अवैध कब्जा कर बनाई गई 100 से अधिक दुकानों तथा अन्य संरचनाओं पर निगम ने सोमवार को बुलडोजर चलाया।

Bulldozer Action: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में सोमवार को एक बड़े अभियान के तहत मस्जिद की जमीन के पास अवैध रूप से बनाई गई 100 से अधिक दुकानों और अन्य संरचनाओं पर बुलडोजर चलाया गया। जोन-3 करबला मस्जिद कमेटी को पहले एक छोटी सी भूमि मस्जिद बनाने के लिए आवंटित की गई थी। हालांकि, कमेटी ने इस भूमि पर लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में दुकानों और एक मैरिज हाल का निर्माण कर व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दीं। इस व्यापक कार्रवाई के तहत अवैध संरचनाओं को ढहाया गया और पुलिस-प्रशासन की टीम ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। यह कार्रवाई उन मामलों में एक सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है जहां भूमि का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है।

अवैध अतिक्रमण पर चला भिलाई नगर निगम का बुलडोजर

भिलाई नगर निगम की टीम, पुलिस और प्रशासन के सहयोग से अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उस भूमि पर अनधिकृत कब्जे के खिलाफ एक सख्त कदम के रूप में देखी जा रही है, जिसे मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित किया गया था। स्थानीय अधिकारियों ने इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने और नगर निगम क्षेत्र में नियमों और कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की है।

पुलिस के 100 जवान रहे तैनात

मस्जिद की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए भिलाई नगर निगम की टीम ने सोमवार को एक बड़े अभियान की शुरुआत की। इस कार्रवाई के लिए एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में 100 से ज्यादा जवानों के साथ पुलिस फोर्स सुबह पांच बजे मौके पर पहुंची।

दुकान-दफ्तर सब तोड़े

अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (SADA) ने करबला मस्जिद कमेटी को मस्जिद निर्माण के लिए केवल 500-800 वर्ग फीट जमीन आवंटित की थी। लेकिन आरोप है कि कमेटी ने इस भूमि पर करीब ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और यहां दुकानें, मजार, और एक शादी घर का निर्माण कर लिया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई ​निगम कार्रवाई

अवैध कब्जे को लेकर हाल ही में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिन के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद नगर निगम की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की शुरुआत की। नगर निगम आयुक्त ने तीन दिन पहले कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद नगर निगम ने अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई की, जिसे भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

अवैध निर्माण पर ​निगम का शिकंजा

इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जे के मामलों में कानून और न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों ने सख्त कदम उठाए हैं। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए निगम आयुक्त देवेश ध्रुव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे अनधिकृत कार्य करने वालों पर लगाम लगायी जा सके।

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