Digital Media Policy: उत्तर प्रदेश में अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील, और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पोस्ट करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत इस तरह की गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखा जाएगा। इस नई पॉलिसी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अभद्र, अश्लील, या राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उम्रकैद तक की सजा भी शामिल है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और साइबर अपराधों पर नियंत्रण करना है।
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अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर होगी रोक
योगी सरकार ने बुधवार को नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। इस संबंध में नीति लाने के लिए विभाग लंबे समय से प्रयासरत था।
चार श्रेणियों में बांटा, मिलेगा इतना पैसा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई नई सोशल मीडिया नीति के तहत एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। इस नीति के तहत, इन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय अकाउंट होल्डर, संचालक, और इन्फ्लुएंसर (प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों) के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
एक्स, फेसबुक, और इंस्टाग्राम:
इनके अकाउंट होल्डर, संचालक, और इन्फ्लुएंसर के लिए अधिकतम भुगतान सीमा श्रेणीवार निम्नलिखित है:
- 5 लाख रुपये प्रति माह (उच्चतम श्रेणी)
- 4 लाख रुपये प्रति माह
- 3 लाख रुपये प्रति माह
- 3 लाख रुपये प्रति माह (न्यूनतम श्रेणी)
यूट्यूब:
यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, और पॉडकास्ट के लिए भुगतान की अधिकतम सीमा श्रेणीवार निम्नलिखित है:
- 8 लाख रुपये प्रति माह (उच्चतम श्रेणी)
- 7 लाख रुपये प्रति माह
- 6 लाख रुपये प्रति माह
- 4 लाख रुपये प्रति माह (न्यूनतम श्रेणी)
जानिए नई पॉलिसी के पीछे सरकार की मंशा
योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया है कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाना है। इस नीति के तहत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर विज्ञापन देकर और उन्हें प्रोत्साहित करके जनता के बीच अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करेगी।
तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत कोई राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66ई, और 66एफ के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जाता है।