31.8 C
New Delhi
Saturday, July 25, 2026
HomeराजनीतिSanjay Raut: शिवसेना सांसद संजय राउत को 15 दिन जेल की सजा,...

Sanjay Raut: शिवसेना सांसद संजय राउत को 15 दिन जेल की सजा, 25 हजार जुर्माना, जानें क्या है मामला?

Sanjay Raut: मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के मामले में शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत को दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है।

Sanjay Raut: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत की समस्याएं बढ़ गई हैं। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था। कोर्ट ने संजय राउत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह निर्णय चुनावी माहौल में राउत की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। दरअसल, राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं।

15 दिन जेल की सजा, 25 हजार जुर्माना

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत की समस्याएं बढ़ गई हैं। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। यह मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर किया गया था। कोर्ट ने संजय राउत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह निर्णय चुनावी माहौल में राउत की राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है।

बीजेपी नेता की पत्नी ने दर्ज करवाया था मुकदमा

डॉ. मेधा सोमैया ने पिछले साल संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख किया था। उन्होंने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला संजय राउत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के कारण उत्पन्न हुआ, जिन्हें डॉ. सोमैया ने अपमानजनक और मानहानिकारक मानते हुए अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद, राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई गई है और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

संजय राउत पर ने लगाए थे ये झूठे आरोप

मेधा सोमैया ने आरोप लगाया था कि संजय राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि वे मीरा-भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा किए गए आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने राउत को दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जो इस मामले में राउत के खिलाफ महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई है।

RELATED ARTICLES
New Delhi
light rain
31.8 ° C
31.8 °
31.8 °
57 %
3.8kmh
58 %
Sat
35 °
Sun
38 °
Mon
39 °
Tue
33 °
Wed
31 °

Most Popular