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Delhi Elections: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर रोक, निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश

Delhi Elections: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

Delhi Elections: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 5 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल के संचालन, उसके परिणामों के प्रकाशन और प्रचार-प्रसार पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की है। इस आदेश के जरिए आयोग ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी संबंधित पक्षों से अपेक्षा की जा रही है कि वे आयोग के निर्देशों का पालन करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में सहयोग दें।

निर्वाचन आयोग का आदेश

निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2025/एसडीआर/खंड-1, दिनांक 22 जनवरी 2025 के तहत स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविजन चैनल्स और किसी भी अन्य डिजिटल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि कोई भी न्यूज़ एजेंसी, मीडिया हाउस या व्यक्ति इस दौरान एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के नतीजों का प्रसार नहीं कर सकेगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई

चुनाव आयोग ने अपने आदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों का हवाला दिया है। इस अधिनियम के तहत मतदान अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आदेश के अनुसार, 5 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक इस अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

मतदान समाप्ति के बाद 48 घंटे का विशेष प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के बाद 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल, सर्वेक्षण के नतीजों या चुनाव से संबंधित विश्लेषणात्मक सामग्री के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लागू होगा ताकि मतदाताओं को प्रभावित करने वाली किसी भी जानकारी के प्रसार को रोका जा सके।

आदेश उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

निर्वाचन आयोग ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, मीडिया संस्थानों और आम जनता से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें।

चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास

चुनाव आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग का मानना है कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नतीजे मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के प्रतिबंध जरूरी हैं।

हार के डर से ‘आप’ कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले: सिसोदिया

जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि हार के डर से भाजपा ‘आप’ कार्यकर्ताओं पर हमले करवा रही है। सोमवार को एक वीडियो जारी कर मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि भाजपा के इशारे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा न केवल ‘आप’ कार्यकर्ताओं को धमका रही है, बल्कि आम लोगों पर भी दबाव बना रही है कि वे आम आदमी पार्टी को वोट न दें। सिसोदिया ने कहा, भाजपा की गुंडागर्दी का जवाब जनता अपने वोट से देगी। बाबा साहेब ने लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाकर जनता को मालिक बनाया है। अब भाजपा जनता को धमका रही है। लेकिन हम बाबा साहेब और भगत सिंह के चेले हैं, इनकी गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं हैं।

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