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Thursday, January 22, 2026
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Arvind Kejriwal: शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत

Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को कथित आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।

Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को कथित आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की केजरीवाल की जमानत पर 48 घंटे तक रोक लगाने की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया। दिल्ली की अदालत द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद आप नेता आतिशी ने कहा, सत्यमेव जयते।

शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की भूमिका

यह मामला दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से संबंधित है, जिसके तहत शराब की बिक्री और वितरण में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। आरोप है कि शराब लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव किए गए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। आरोपों के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर इस नीति को लागू करने और उसमें कथित भ्रष्टाचार की अनदेखी करने का आरोप है।

कल दोपहर तक जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल

आप की लीगल टीम के एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया, आज आबकारी नीति घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। उन्हें एक लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई। कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। यह आप नेताओं, देश और लोगों की बड़ी जीत है।

केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसा गया: संजय सिंह

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे समय में जेल से बाहर आना लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। यह दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। ईडी के अब तक के बयान झूठ पर आधारित थे। यह केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया एक बेबुनियाद फर्जी मामला है।

सीएम आवास के बाहर जश्न

दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।

कोर्ट की सुनवाई

अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकीलों ने उनकी जमानत याचिका प्रस्तुत की और उनके खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया। अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत मंजूर की।

आरोपों की जांच

मामले की जांच अभी भी जारी है और केजरीवाल को जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा। मामले के अन्य आरोपियों और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था।

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