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Wednesday, September 17, 2025
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RBI Action : आरबीआई की Paytm के बाद अब इस बैंक पर बड़ी कार्रवाई, खातों से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक

RBI Action : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश के सभी बैंकों के कामकाज का लेखा जोखा रखता है। आरबीआई बीते कुछ दिनों से बैंकों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। बीते महीने पेटीएम पेमेट्स बैंक पर सख्ती के बाद से लगातार कई बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ कुछ बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए है। हाल में केंद्रीय बैंक ने एक और बैंक शिकंजा कसा है। इस बैंक के ग्राहकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों को पैसे निकालने पर रोक लगा दी है।

आरबीआई ने बैंक पर लगाया अंकुश

केंद्रीय बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही बैंक से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने यह फैसला बैंक के वित्तीय हालात को देखने के बाद लिया है। आरबीआई के एक आदेश जारी करते हुए कहा कि बैंक में मौजूद चालू खाता या सेविंग अकाउंट से पैसे की निकासी सहित कई सेवाओं पर रोक लगा दी है।

आरबीआई ने क्या कहा?

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि सोमवार को कारोबार बंद होने के बाद यह सहकारी बैंक कोई नया कर्ज नहीं दे सकेगा और न ही कोई निवेश कर सकेगा। इसके साथ ही बैंक को केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या निपटान की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग्राहकों का क्या होगा?

केंद्रीय बैंक ने कहा कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 8 अप्रैल, 2024 को कारोबार बंद करने पर लगाया गया प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेगा।

बैंक का लाइसेंस नहीं हुआ रद्द

हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन निर्देशों को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक इन प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर जुर्माना

आरबीआई ने हाल ही में ईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना ठोका है। केंद्रीय बैंक ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को 1 करोड़ रुपए और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को 49.70 लाख रुपए जुर्माना के रूप में भरने के लिए कहा है। आरबीआई ने इन दोनों बैंकों के कामकाज के लेखा जोखा गड़बड़ी पाई है। इसके बाद यह कार्रवाई की है।

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