Income Tax Return : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्वयं फाइल करते हैं तो आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना आयकर रिटर्न 31 जुलाई, 2024 तक दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक जटिल कानून है। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी आपके आईटीआर को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आयकर रिटर्न भरते सावधानी रखनी चाहिए। आईटीआर भरते समय कुछ सबसे आम गलतियां यहां दी गई हैं। जो लोग अक्सर ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन बाद में इनकी वजह से कई प्रकार की परेशानी हो सकती है।
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जानिए विशेषज्ञों की सलाह
आयकर रिटर्न भरते समय कई बातों को खास ध्यान रखना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार आइटीआर भरने से पहले अपने सभी लेनदेन और टैक्स कटौती का मिलान फॉर्म-16, एआईएस और फॉर्म 26एएस से जरूर कर लेना चाहिए। एआईएस और फॉर्म 26एएस इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से मिल जाते है। अगर इन दोनों दस्तावेजों के आंकड़ों का मिलान सही नहीं होगा तो रिटर्न खारिज हो सकती है। कंपनियां अपने कर्मचारियों को इसी महीने फॉर्म-16 जारी कर देंगी।
ये काम सबसे पहले निपटाएं
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कुछ जरूरी काम पहले ही करना चाहिए। अगर आपने पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया है तो सबसे पहले इस काम को निपटाना चाहिए। यदि आप समय पर पूरा रिफंड चाहते है तो अपने बैंक में अपना मोबाइल और पैन नंबर की जांच कर लें। अगर त्रुटि है तो नई केवाइसी के लिए बैंक को कहना चाहिए।
इन गलतियों से बचे
फॉर्म में पूरे वित्त वर्ष में टैक्सपेयर की ओर से किए गए सभी लेनदेन, कुल अर्जित आय, निवेश, कंपनी की ओर से काटे गए टीडीएस का पूरा विवरण होता है।
गलत व्यक्तिगत जानकारी
टैक्सपेयर यह ध्यान देना चाहिए कि आईटीआर भरते समय सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे-नाम, पैन, पता और बैंक खाते के विवरण फॉर्म में सही ढंग से भरना चाहिए।
आय की पूरी जानकारी
वेतन, ब्याज से आय, किराए से आय, पूंजीगत लाभ सहित सभी तरह के स्रोत से मिलने वाली आय की जानकारी आईटीआर में जरूर देना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है या इसे छिपाने पर टैक्स चोरी का जुर्माना लग सकता है।
गलत फॉर्म चुनना
आय के स्रोत और आय के प्रकार के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना चाहिए। अगर आप गलत फॉर्म भरने पर जुर्माना भी लग सकता है।
टीडीएस
नियोक्ता की ओर से जारी फॉर्म 16 और 16ए से टीडीएस के विवरण को आईटीआर में जरूर दिखाना चाहिए। टीडीएस की सही जानकारी नहीं देने पर भी जुर्माना के भागीदार बन सकते है।
निवेश व कटौतियां
सेक्शन 80सी, 80डी, 80जी के तहत योग्य टैक्स लाभ का दावा करने के लिए सभी निवेशों, खर्चों और कटौतियों के बताना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।
ब्याज से आय
बचत खाते, एफडी या अन्य स्रोत से अर्जित ब्याज का खुलासा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपको बाद में परेशानी हो सकती है।
मिलान नहीं करना
आईटीआर में भरे गए सभी विवरण का वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस के साथ जरूर मिलान करना चाहिए। एआईएस ऐप को डाउनलोड कर इसे प्राप्त किया जा सकता है।
समय पर फाइलिंग
आइटीआर देर से फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है। जुर्माने से बचने के लिए समय रहते ही इसको भर दे। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए।
जरूरी रिकॉर्ड
आय, निवेश और टैक्स कटौतियों से संबंधित सभी दस्तावेज, रसीदों और सबूतों को संभाल कर रखना चाहिए। भविष्य में किसी भी जांच के मामले में इनकी जरूरत पड़ सकती है।
आईटीआर सत्यापन
रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के बाद इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से (ओटीपी या नेट बैंकिंग के माध्यम) सत्यापित करना चाहिए। इसके बिना प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, ऐसे में यह बहुत जरूरी है।