MP Final Voter List: मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की लंबी प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ यह अभियान लगभग 4 महीने चला, जिसके बाद 21 फरवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। इस सूची में प्रदेश भर में कुल 5,39,81,065 मतदाता पंजीकृत हैं, जिसमें प्रारूप सूची के बाद 8,49,082 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है। भोपाल समेत सभी जिलों की यह फाइनल लिस्ट अब उपलब्ध है, और मतदाता आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं।
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MP Final Voter List: SIR प्रक्रिया का महत्व
SIR अभियान में मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों के सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन से पहले प्रदेश में 5,74,06,143 मतदाता थे, जो प्रारूप के बाद घटकर 5,31,31,983 रह गए थे। अंतिम सूची में सुधार और नए आवेदनों के बाद संख्या बढ़कर 5.39 करोड़ हो गई। भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, जिले में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। अब नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6, त्रुटि सुधार या संशोधन के लिए प्रपत्र 8, और दावा-आपत्ति के लिए प्रपत्र 7 जमा कर सकते हैं।
MP Final Voter List: अपना नाम कैसे चेक करें?
मतदाता अंतिम सूची में नाम जांचने के लिए कई आसान तरीके उपलब्ध हैं:
ऑनलाइन तरीके:
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश की वेबसाइट: https://ceoelection.mp.gov.in पर जाएं। यहां जिला, विधानसभा क्षेत्र और पार्ट नंबर चुनकर PDF डाउनलोड करें।
- मतदाता सेवा पोर्टल: https://voters.eci.gov.in पर ‘Search in Electoral Roll’ चुनें। ‘Search by Details’, ‘Search by EPIC Number’ या ‘Search by Mobile’ विकल्प से नाम, पता, EPIC नंबर या मोबाइल से सर्च करें।
- ECINET ऐप डाउनलोड करें (Google Play Store से उपलब्ध) और इसी पोर्टल के माध्यम से नाम जांचें।
- मतदाता सर्च इंजन: https://mpsecerms.mp.gov.in/SECSearchEngine पर हिंदी/अंग्रेजी में नाम या EPIC से खोजें।
ऑफलाइन तरीके:
- अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें।
- जिला निर्वाचन अधिकारी, ERO (Electoral Registration Officer) या AERO कार्यालय में जाकर सूची देखें।
- मतदान केंद्रों और निर्धारित स्थानों पर प्रकाशित सूची चेक करें।
MP Final Voter List: नाम न मिलने या त्रुटि पर क्या करें?
- नाम जुड़वाने के लिए: फॉर्म 6 भरें। नए युवा मतदाता (18 वर्ष पूरे करने वाले) इसे BLO या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट आदि लगाएं।
- त्रुटि सुधार के लिए: फॉर्म 8 भरें (नाम, पता, फोटो आदि में बदलाव)।
- दावा-आपत्ति के लिए: फॉर्म 7 जमा करें।
- यदि माता-पिता भारतीय नहीं हैं, तो उनके पासपोर्ट/वीजा की कॉपी दें। विदेश में जन्म के लिए जन्म पंजीकरण प्रमाण जरूरी।
यह अंतिम सूची अब आगे होने वाले चुनावों के लिए आधार बनेगी। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जल्द से जल्द नाम जांच लें और आवश्यक सुधार करवाएं, ताकि वोटिंग के दिन कोई समस्या न हो। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1950 या CEO MP की वेबसाइट पर संपर्क करें।
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