Swati Maliwal Case : आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को सोमवर को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव को जमानत देने से इनकार कर दिया। एडिशनल सेशन जज सुनील अनुज त्यागी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को खत्म हो रही है। मंगलवार को उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां कोर्ट उनके वकील की मांग (सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने) पर सुनवाई करेगा।
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मालीवाल ने सीएम के घर पहुंचने की किसी को नहीं दी सूचना
बिभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट को बताया कि मालीवाल ने मुख्यमंत्री के घर पहुंचने की सूचना किसी को नहीं दी। वकील ने कहा कि वह सीएम आवास पर गईं और पीए को बुलाया। मालीवाल ने यह नहीं कहा कि सीएम ने उन्हें अपने परिसर में आने के लिए बुलाया था। उन्होंने जो किया वह अतिक्रमण के समान है। क्या कोई इस तरह किसी के आवास में घुस सकता है? यह सीएम आवास है।
स्वाति को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था
वकील एन हरिहरन ने अदालत को आगे बताया कि मालीवाल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया था। हालांकि, वह जबरन अंदर घुस गईं। क्या एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी करने की छूट मिल जाती है? सुरक्षाकर्मियों के एक बयान को पढ़ते हुए कुमार के वकील ने कहा, संसद को आप बाहर का इंतज़ार करवाओगे।
ड्राइंग रूम को इसलिए चुना वहां कोई सीसीटीवी नहीं
बचाव पक्ष के वकील ने आगे दावा किया कि मालीवाल ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम का स्थान इसलिए चुना क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वहां कोई सीसीटीवी नहीं है! उन्होंने यह स्थान इसलिए चुना ताकि वे बाद में आसानी से आरोप लगा सकें।
3 दिन देरी से क्यों दर्ज करवाई शिकायत
वकील ने शिकायत दर्ज करने में 3 दिन की देरी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, वे डीसीडब्ल्यू प्रमुख थीं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह पता था। अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, तो उन्हें तुरंत शिकायत करनी चाहिए थी।
स्वाति मालीवाल ने बिभव पर लगाए मारपीट के आरोप
आप पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने बीते दिनों सीएम केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास में ही मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति के अनुसार यह घटना 13 मई को मुख्यमंत्री आवास में हुई थी। बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुमार को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।