Prajwal Revanna: जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के लिए कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय से गुजारिश की| बता दें कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले का आरोपी है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है और रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
सिद्धारमैया ने यह दूसरी बार पीएम मोदी को इस संबंध में पत्र लिखा है। दरअसल यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना विदेश भाग गया था। कर्नाटक सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। सिद्धारमैया का कहना है कि मामला गंभीर होने के बाद भी पिछले पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह निराशाजनक है।
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सीएम ने प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र:
इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 1 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था। उस पत्र में कर्नाटक सीएम ने प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने और उसे भारत वापस लाने में मदद करने का आग्रह किया था। साथ ही यौन उत्पीडन मामले में रेवन्ना के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का भी आग्रह किया था।
उन्होंने पत्र में लिखा था कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि प्रज्वल रेवन्ना ने आरोप लगने के बाद पहला आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले ही देश छोड़ने के लिए अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया।
बता दें कि इसी केस में प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को कर्नाटक की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके साथ ही किडनैपिंग केस में भी उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें कर्नाटक सीएम का पत्र मिल गया है और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है।
रेवन्ना के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी:
सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगे हैं। सांसद रेवन्ना द्वारा कथित तौर पर महिलाओं के साथ जो यौन दुर्व्यवहार किए गए, उनके वीडियो क्ल्पि भी पिछले दिनों उनके संसदीय क्षेत्र हासन में वायरल हो गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद एक विशेष जांच दल कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए गठित किया है।
इसके साथ ही सांसद रेवन्ना के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। कर्नाटक सीएम द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बाद हो सकता है कि रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए।
मंत्रालय से नहीं मिली थी यात्रा को मंजूरी:
बताया जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना ने बिना विदेश मंत्रालय की मंजूरी के राजनयिक पासपोर्ट पर यात्रा की। नियमों के अनुसार, राजनयिक पासपोर्ट का निजी यात्रा के लिए इस्तेमाल करने के लिए छूट लेने की आवश्यकता होती है। 2 मई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि जर्मनी यात्रा के संबंध में सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने
विदेश मंत्रालय से कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी और ना ही विदेश मंत्रालय की ओर से उन्हें कोई मंजूरी दी गई। साथ ही रणधीर जायसवाल ने बताया कि रेवन्ना को कोई वीजा नोट भी जारी नहीं किया गया था। दरअसल, जिनके पास राजनयिक पासपोर्ट होता है उन्हें जर्मनी की यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती।
कोर्ट से कोई निर्देश नहीं मिला:
इसके साथ ही रणधीर जायसवाल ने पासपोर्ट दोबारा बुक करने के सवाल पर कहा कि अभी तक उन्हें इस बारे में कोई निर्देश नहीं मिला है। उन्होंने किसी व्यक्ति के पासपोर्ट के संभावित निरस्तीकरण के संबंध में पासपोर्ट अधिनियम 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उन्हें किसी भी कोर्ट से कोई निर्देश नहीं मिला है।