PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मंच पर मौजूद थे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में डिस्बर्समेंट बटन दबाकर 9.80 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। योजना के तहत अब तक किसानों को कुल 3.68 लाख करोड़ रुपये का लाभ मिल चुका है। इस योजना का मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है, जिससे खेती में सहूलियत मिल सके।
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और पीएम किसान योजना इसी दिशा में एक अहम कदम है।
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किसानों को कितने पैसे मिलते हैं?
इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, जिसमें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है। किसानों के बैंक खातों में यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचता है।
राशि वितरण का समय:
पहली किस्त – अप्रैल से जुलाई के बीच
दूसरी किस्त – अगस्त से नवंबर के बीच
तीसरी किस्त – दिसंबर से मार्च के बीच
ऐसे करें स्टेटस चेक
- किसान अपनी किस्त का स्टेटस जानने के लिए पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाएं।
- ‘फार्मर कॉर्नर’ में ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ पर क्लिक करें
- आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।
- स्क्रीन पर किस्त से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- किसानों की आय में वृद्धि करना।
- कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना।
- किसानों को कृषि के लिए जरूरी इनपुट्स खरीदने में सहायता प्रदान करना।
- कर्ज के बोझ को कम करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना।
योजना की मुख्य विशेषताएं
वार्षिक सहायता राशि: प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता।
किश्त वितरण: यह राशि तीन किश्तों में (हर चार महीने में 2,000 रुपये) किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): धनराशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाती है।
समानता: सभी पात्र किसानों को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिलता है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)
- छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।
- किसान परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
- जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, वही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
कौन नहीं हैं पात्र?
- आयकरदाता किसान परिवार।
- संवैधानिक पदों पर कार्यरत अधिकारी।
- पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी।
- डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि जो पेशेवर सेवाओं से जुड़े हैं।
- नगर निगमों के वर्तमान और पूर्व मेयर व जिला पंचायत अध्यक्ष।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
- PM-KISAN पोर्टल पर जाएं: https://pmkisan.gov.in पर जाएं।
- Farmers Corner पर क्लिक करें।
- New Farmer Registration विकल्प चुनें।
- आधार संख्या, मोबाइल नंबर और राज्य की जानकारी दर्ज करें।
- फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाएं।
- संबंधित दस्तावेज लेकर वहां आवेदन करें।
- ऑपरेटर द्वारा फॉर्म भरने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- बैंक खाता पासबुक
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर (सक्रिय होना चाहिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
ई-केवाईसी कैसे करें?
ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य है ताकि किसानों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके और असली लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके।
ई-केवाईसी करने के तरीके:
ऑनलाइन:
- PM-KISAN पोर्टल पर जाएं।
- Farmers Corner में जाकर e-KYC पर क्लिक करें।
- आधार नंबर डालें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
CSC सेंटर से: नजदीकी CSC पर जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से e-KYC कराएं।