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New Rules from 1 October: 1 अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम, LPG से UPI तक आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rules from 1 October: अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें घरेलू LPG सिलेंडर की सब्सिडी, UPI से कारोबारियों के भुगतान, NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की टैक्स प्रक्रिया, दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा और ESIC के दायरे से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल भी अक्टूबर में बैंकिंग सेवाओं को प्रभावित कर सकती है।

LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी

1 अक्टूबर से घरेलू LPG सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले पात्र उपभोक्ताओं के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) जरूरी होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG ग्राहकों में करीब 89.9 फीसदी उपभोक्ता पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।

जिन ग्राहकों ने आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, जिन पात्र उपभोक्ताओं ने अभी तक BAA नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी का लाभ लेने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

सरकार के अनुसार, सितंबर में 14.2 किलो के घरेलू LPG सिलेंडर पर करीब 210 रुपये की अप्रत्यक्ष सब्सिडी थी। BAA डिलीवरी के समय, गैस एजेंसी के कार्यालय में या संबंधित कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए कराया जा सकता है।

UPI भुगतान पर नया MDR, ग्राहकों से सीधे शुल्क नहीं

UPI से जुड़े नियमों में भी अक्टूबर में बदलाव प्रस्तावित है। 15 अक्टूबर से चुनिंदा 2,000 रुपये से अधिक के P2M यानी ग्राहक से कारोबारी भुगतान पर 0.4 फीसदी MDR लागू करने का प्रस्ताव है। 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा।

हालांकि, यह शुल्क सीधे आम ग्राहक से लेने की अनुमति नहीं है। P2P यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भुगतान और 2,000 रुपये तक के P2M ट्रांजैक्शन इस MDR के दायरे से बाहर रहेंगे।

सरकार के मुताबिक करीब 96 फीसदी P2M लेनदेन इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि, कारोबारी संगठनों का कहना है कि MDR लागू होने से उनकी लागत बढ़ सकती है।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने की टैक्स प्रक्रिया होगी आसान

1 अक्टूबर से NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति या HUF के लिए TDS प्रक्रिया में बदलाव होगा। नए आयकर कानून के तहत PAN आधारित प्रक्रिया और Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस बदलाव के बाद संबंधित खरीदारों के लिए अलग से TAN लेने की जरूरत वाली अनुपालन प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। हालांकि, NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TDS की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। खरीदार को लागू टैक्स नियमों के अनुसार TDS काटकर जमा करना होगा।

बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के मामले में खरीदारों को लागू दर और प्रक्रिया की पुष्टि टैक्स विशेषज्ञ से करने की सलाह दी जाती है।

मध्य प्रदेश के 24 जिलों में बढ़ेगा ESIC का दायरा

1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ESIC का दायरा बढ़ाने की व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत अधिसूचना के दायरे में आने वाले पात्र प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को ESIC की स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

इस बदलाव का असर कर्मचारियों और नियोक्ताओं के निर्धारित योगदान पर भी पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए इसका मुख्य लाभ सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कवर के विस्तार के रूप में होगा।

दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी

दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों की मुफ्त DTC और क्लस्टर बस यात्रा की व्यवस्था में भी बदलाव होगा। 30 सितंबर तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था जारी रहेगी।

1 अक्टूबर से मुफ्त यात्रा के लिए Saheli Pink Smart Card से टैप करना जरूरी होगा। जिन यात्रियों के पास स्मार्ट कार्ड नहीं होगा, उन्हें सामान्य टिकट लेकर बस किराया देना पड़ सकता है।

स्मार्ट कार्ड पहली बार मुफ्त जारी किया जाएगा। कार्ड खोने या खराब होने की स्थिति में नया कार्ड लेने के लिए 59 रुपये का शुल्क देना होगा।

अक्टूबर में बैंक हड़ताल से भी बढ़ सकती है परेशानी

अक्टूबर में बैंकिंग सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। बैंक यूनियनों ने पांच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पेंशन में सुधार, पेंशनर्स के लिए समान महंगाई भत्ता फॉर्मूला और NPS से जुड़े कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में जाने का विकल्प देने समेत कई मांगें रखी हैं।

यूनियनों ने मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में 26 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। अगर हड़ताल होती है, तो बैंक शाखाओं की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि, डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं की स्थिति अलग हो सकती है।

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