CAA: केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2024 की घोषणा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर दी है। अब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर CAA को पूरे देश में लागू कर दिया है। बता दें कि CAA लागू होने से गैर-मुस्लिम (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) शरणार्थी, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए थे, अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे। हालांकि इन लोगों को नागरिकता हासिल करने के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बता दें कि नागरिकता को पाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी रखी गई हैं। इसके लिए शरणार्थियों को सीएए कानूनों के तहत आवेदन करने से पहले भारत में एक वर्ष तक स्थायी निवास करना जरूरी होगा। जानते हैं सीएए से जुड़े दस प्रश्नों के जवाब..।
बता दे की दिसंबर 2019 में संसद ने सीएए पारित किया था। परन्तु इसके नियमो को लागू करने में चार साल से भी अधिक का समय लग गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए का फॉर्म सभी आवश्यक दस्तावेजों और नियमों के साथ जारी कर दिया है। इस फॉर्म के लागू होते ही पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में सीएए का विरोध शुरू हो गया है।
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किन लोगों को मिलेगी नागरिकता ?
31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए शरणार्थियों को यह नागरिकता दी जाएगी। आवेदकों को यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करने का वर्ष बताना होगा। भारत आने का दिन और वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप के लिए आवश्यक विवरण देना होगा।
कैसे काम करेगी CAA प्रणाली?
इसके लिए वेब पोर्टल बनाया गया है और सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले जिला कमेटी को आवेदन भेजा जाएगा, जो इसे एंपावर्ड कमेटी को भेजेगा। नागरिकता का निर्णय अधिकारी कमेटी करेगी। सेंसस ऑपरेशंस इसके प्रमुख डायरेक्टर होंगे। 7 अतिरिक्त सदस्य भी कमेटी में शामिल होंगे। आईबी, विदेश, राज्य रजिस्ट्रेशन कार्यालय, पोस्ट कार्यालय और राज्य सूचना अधिकारी इसमें शामिल होंगे।
नागरिकता के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज हैं?
भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत नौ तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जबकि शेड्यूल-1B में 20 दस्तावेजों और शेड्यूल-1C में शपथ पत्र, यानी एफिडेविट देना होगा। सबसे पहले उन्हें बताना होगा की वह तीनों देशों के स्थानीय निवासी हैं और भारत में गैर मुस्लिम शरणार्थी की तरह रह रहे हैं।
इसके लिए शरणार्थी को वहाँ के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी बिल, विवाह प्रमाण पत्र को दिखाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
अगर दसतावेज नहीं तो क्या करें?
फॉर्म भरने के लिए किसी दस्तावेज का होना अनिवार्य नहीं किया गया है। दस्तावेजों की कमी का ठोस कारण बताकर भी आवेदन किया जा सकता है। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी जानकारी देनी होगी। जिस राज्य में आप रह रहे हैं, उस राज्य की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म में क्या जानकारी भरनी चाहिए?
आपको ऑनलाइन फार्म में अपने माता-पिता या पति के नाम भरना होगा। साथ में भारत में कब से रह रहे हैं, कहां और कौन—से देश से आए है तथा वह कहाँ रहते थे ,इस बात की भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आपको अपने धर्म तथा भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं यह भी बताना जरूरी होगा।
शादीशुदा और गैर-शादीशुदा के लिए फॉर्म अलग?
वेब पोर्टल पर इसके लिए अलग-अलग फॉर्म उपलब्ध हैं। यदि आपने भारत आने के बाद किसी भारतीय से शादी की है तो उसे भी बताना होगा। बच्चों के लिए भी अलग-अलग फॉर्म हैं।
आपराधिक रिकॉर्ड होने पर क्या होगा?
अगर आवेदन करने वाले व्यक्ति का कोई कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे भी बताना होगा। इस आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार सरकार के पास रहेगा |
क्या छीनी जा सकती है नागरिकता?
गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान में बताया था कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। CAA सिर्फ 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता देने वाला कानून है। यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है।
नागरिकता का प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?
फॉर्म पर सभी विवरण देने के बाद सत्यता की पुष्टि होने पर हस्ताक्षर करने होंगे। अगर फॉर्म में कुछ भी झूठ या धोखाधड़ी जैसा मामला हुआ तो इसे कैंसिल किया जा सकता है। सरकार द्वारा सत्यापन और मंजूरी के बाद ही डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यदि आवेदक चाहे तो इसकी हार्ड कॉपी भी प्राप्त कर सकता है। प्रमाणपत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर या समिति के अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। समिति देशीयकरण द्वारा हुई नागरिकता का डिजिटल प्रमाण पत्र देगी।
नागरिकता के क्या नियम रहेंगे?
आवेदन करने से पहले भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक व्यक्ति को देश में कम से कम 12 महीने तक रहना आवश्यक होगा। आवेदकों को 12 महीने से पहले के ठीक आठ वर्षों में कम से कम छह साल भारत में बिताना भी जरूरी होगा।
आवेदकों को मौजूदा नागरिकता को “अपरिवर्तनीय रूप से” छोड़कर “भारत को स्थायी घर” बनाने का घोषणा पत्र भी देना होगा।
उप-नियम (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन में इसकी घोषणा होगी की आवेदन की स्वीकृत होने की स्थिति में वह अपरिवर्तनीय रूप से अपनी देश की नागरिकता को त्याग देगा और भविष्य में इस पर कोई दावा नहीं करेगा।
नियमो के अनुसार भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, भारतीय माता-पिता वाला व्यक्ति, स्वतंत्र भारत का नागरिक (खुद या उसके माता-पिता में से कोई), प्रवासी नागरिक कार्डधारक और देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता चाहने वाले व्यक्ति के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रदान किए जाते हैं।
नागरिकता चाहने वालों को आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला हलफनामा देना होगा। आवेदक के चरित्र की पुष्टि करने वाले एक भारतीय नागरिक का हलफनामा भी देना होगा।
आवेदक को संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान होने का एक घोषणापत्र भी देना होगा।
स्वीकृत आवेदकों को भारत के नागरिक के रूप में यह शपत लेनी होगी की वह “भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे”, “ईमानदारी से भारत के कानूनों का पालन करेंगे” और अपने कर्तव्यों को “पूरा” करेंगे।
नागरिकता के लिए क्या प्रक्रिया होगी?
आवेदक को नामित अधिकारी निष्ठा की शपथ दिलाएगा। बाद में, वह शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सशक्त समिति को दस्तावेजों के सत्यापन की पुष्टि के साथ भेजेगा। यदि आवेदक आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला स्तरीय समिति इस आवेदन को इनकार करने पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को भेजेगी। कोई आवेदक पंजीकृत या देशीयकृत होने के लिए योग्य और योग्य है या नहीं, इसकी जांच पूरी होने के बाद ही अधिकारी समिति आवेदक को भारत की नागरिकता दे सकती है।