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Wednesday, March 25, 2026
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Gurmeet Ram Rahim: हरियाणा चुनाव से ठीक पहले फिर राम रहीम आया जेल से बाहर, 11वीं बार मिली फरलो

Gurmeet Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर निकाला गया है।

Gurmeet Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर निकाला गया है। मंगलवार सुबह लगभग 6:30 बजे, कड़ी सुरक्षा के बीच, वह सुनारिया जेल से बाहर आया और बरनावा आश्रम की ओर रवाना हो गया। यह फरलो गुरमीत राम रहीम को जनवरी में मिली 50 दिन की पैरोल के बाद दूसरी बार दी गई है।

बरनावा आश्रम में मनेगा जन्मदिन का जश्न

गुरमीत राम रहीम ने जून में हाई कोर्ट से 21 दिन की फरलो की मांग की थी। इस फरलो के तहत वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम में अपना जन्मदिन मनाएगा। उल्लेखनीय है कि यह 11वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है।

21 दिन की मिली फरलो

गुरमीत राम रहीम, जो साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया है, हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसने फरलो के लिए जेल प्रशासन को आवेदन दिया था, जिसके आधार पर उसे 21 दिन की फरलो दी गई है। इस दौरान वह बागपत के बरनावा आश्रम में रहेगा।

बरनावा आश्रम में होगी कड़ी सुरक्षा

गुरमीत राम रहीम को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम में कड़ी सुरक्षा के साथ ले जाया गया है। 21 दिन की फरलो के दौरान वह वहीं रहेगा और अपना जन्मदिन भी वहीं मनाएगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरमीत राम रहीम को फरलो और पैरोल दिए जाने पर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

अब तक 205 दिनों की मिली पैरोल और फरलो

हाई कोर्ट ने कहा था कि जेल नियमों के अनुसार ही जेल प्रशासन को इसका अधिकार है और वह ही गुरमीत राम रहीम की फरलो या पैरोल पर फैसला ले सकता है। नवंबर 2023 में गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों के लिए जेल से रिहा किया गया था। पिछले साल उसे तीन बार पैरोल दी गई थी। अब तक उसे 205 दिनों के लिए पैरोल और फरलो दी जा चुकी है।

रेप और हत्या के मामले में जेल में बंद है राम रहीम

जेल मैनुअल के अनुसार, एक दोषी को एक साल में अधिकतम 70 दिन की पैरोल मिल सकती है। गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में दो महिलाओं के बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा, जनवरी 2019 में पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे और तीन अन्य को पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी।

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