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Wednesday, November 19, 2025
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Firecrackers Ban in Delhi: दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखे बैन, 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक

Firecrackers Ban in Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

Firecrackers Ban in Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सोमवार को समिति ने घोषणा की कि 1 जनवरी, 2025 तक दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध पटाखों की बिक्री, खरीद, फोड़ने, और यहां तक कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की डिलीवरी पर भी लागू होगा।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

यह कदम दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। यह प्रतिबंध विशेष रूप से त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए है, जो कि सर्दियों के मौसम में गंभीर वायु गुणवत्ता समस्या का कारण बनता है। सरकार ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए 1 जनवरी, 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी और सोशल मीडिया पर भी इसकी पुष्टि की। गोपाल राय ने लिखा कि सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।

दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (ए) के तहत दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध में पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और फोड़ने की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।

त्योहारों के दौरान पटाखों को लेकर सरकार गंभीर

दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित) और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस आदेश का उद्देश्य सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जो त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग से और भी गंभीर हो जाता है।

उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस को भेजी फैसले की कॉपी

इस फैसले को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश को सख्ती से लागू करें और इसके उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने इस पत्र की एक कॉपी सभी संबंधित विभागों और दिल्ली के उपराज्यपाल दफ्तर को भी भेजी है, ताकि इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में सहयोग सुनिश्चित हो सके।

नोएडा और गाजियाबाद में गंभीर स्थिति में पहुंच रहा प्रदूषण

दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे नोएडा और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई जगहों पर खतरनाक स्तर को पार कर चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। यह स्थिति विशेष रूप से सर्दियों में और खराब हो सकती है, जब ठंड और धुएं की वजह से प्रदूषण का स्तर और बढ़ने की आशंका रहती है।

अस्थमा, फेफड़ों सहित कई बीमारियों के मामले होती बढ़ोतरी

वायु प्रदूषण के इस स्तर से सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, फेफड़ों की समस्याएं, और दिल से संबंधित बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, और पहले से बीमार लोगों पर इसका ज्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए ही दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध जैसे सख्त कदम उठाए हैं, ताकि प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित किया जा सके और लोगों की सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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