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Delhi Excise Policy: आप सांसद संजय सिंह को मिली जमानत, 6 महीने बाद होंगे जेल से रिहा

Delhi Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके साथ ही ईडी अब ट्रायल चलने तक उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करेगी।

Delhi Excise Policy: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि संजय सिंह पिछले 6 महीने से दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में थे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने संजय सिंह को जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके साथ ही ईडी अब ट्रायल चलने तक उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज संजीव खन्ना, पीबी वराले और दीपांकर दत्ता की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि ईडी ने भी कोर्ट में संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया।

कोर्ट ने ईडी से पूछा सवाल:

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच आप सांसद संजय सिंह की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रर्वतन निदेशालय से पूछा कि संजय सिंह को आखिर अब जेल में क्यों रखने की जरूरत है। वहीं संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि अभी तक ना तो मनी ट्रेल का पता चला है और ना ही संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद भी 6 महीने से संजय सिंह जेल में बंद हैं।

संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ:

संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। केन्द्रीय एजेंसी उनके खिलाफ दो करोड़ की रिश्वत लेने के आरोपों की जांच कर सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

परिवार वालों ने जताई खुशी:

बता दें कि संजय सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि वह तीन महीने से ज्यादा समय से हिरासत में हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद संजय सिंह की मां राधिका सिंह ने खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके बेटे को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था।

बता दें ईडी ने हाईकोर्ट में संजय सिंह की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा था कि संजय सिंह शराब नीति घोटाले मामले में उगाही किए गए फंड को छिपाने और उसका इस्तेमाल करने में शामिल थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया।

ट्रायल चलने तक ईडी नहीं करेगी अरेस्ट:

वहीं कोर्ट के फैसले पर संजय सिंह के वकील ने बताया ईडी अब ट्रायल चलने तक संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं आप पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संजय सिंह की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत भावुक दिन है। संजय सिंह की रिहाई की खुशी शब्दों में बयां नहीं हो सकती।

राजनीतिक गतिविधियों में ले सकेंगे हिस्सा:

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। इसके साथ ही ट्रायल चलने तक अब ईडी संजय सिंह को फिर से गिरफ्तार नहीं करेगी। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट के इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया। इस पर कोर्ट ने वर्तमान अपील स्वीकार करते हुए सुनवाई के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए।

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