Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। मेडिकल ग्राउंड पर अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के सामने पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे इस विषय में कोई आदेश नहीं दे सकते। जज जेके महेश्वरी ने कहा कि इसका फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस लेंगे इसलिए इस मामले को चीफ जस्टिस को सौंप दें।
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मेडिकल जांच का दिया हवाला:
अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही कहा कि वे सात दिनों की अंतरिम राहत चाहते हैं। वे कोर्ट की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। केजीरवाल को कुछ मेडिकल जांच करानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सीजेआई ही निर्णय लेंगे।
शीर्ष अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि पिछले हफ्ते इसे जस्टिस दत्ता के सामने क्यों नहीं मेंशन किया गया था। बता दें अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर सात दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी।
कानून की प्रक्रिया से भागने का कोई इरादा नहीं:
सुप्रीम कोर्ट में अरविन्द केजरीवाल ने सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है। वे मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत को सात दिनों तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि जांच पूरी होने पर 9 जून को सरेंडर कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए, उनका मेडिकल टेस्ट करना बेहद जरूरी है।
उन्होंने कहा कि ये टेस्ट आवश्यक हैं ताकि कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो और उनकी सेहत और जीवन को किसी भी संभावित नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि वह उनकी अंतरिम जमानत के दौरान हर दिन सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहें है और उपलब्ध हैं। कानून की प्रक्रिया से भागने का उनका कोई इरादा नहीं है।
कहा पैट सीटी स्कैन करना जरूरी:
याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री को कुछ चिकित्सकीय जांच, जैसे “पैट-सीटी स्कैन” कराने की जरूरत है। याचिका में बताया गया कि उनका वजन छह से सात किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेत हो सकता है। ‘पैट-सीटी स्कैन’, या पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी-कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर के सभी ऊतकों और अंगों की सटीक तस्वीर ली जाती है।
21 दिन की अंतरिम जमानत पर केजरीवाल:
10 मई 2023 को लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके अनुसार, दो जून को उन्हें सरेंडर करके जेल लौटना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और ना ही दिल्ली सचिवालय या अपने कार्यालय में जाएंगे।
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार:
21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार किया था| न्यायिक हिरासत के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद थे। जेल में अरविंद केजरीवाल ने करीब 51 दिन बिताए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें केवल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर जाने की अनुमति दी थी।
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन का है। इस मामले के तहत मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था|