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Arvind Kejriwal: सरेंडर की डेडलाइन से 3 दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, लगाई जमानत याचिका

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से इंकार मिलने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दायर की है। इस अर्जी पर अदालत में बहस हुई। ईडी के वकील ने इस दौरान केजरीवाल की जमानत का विरोध किया।

Arvind Kejriwal: कथित शराब घोटाले में सरेंडर की डेडलाइन से सिर्फ 3 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत याचिका दायर की है। ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से इंकार मिलने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दायर की है। इस अर्जी पर अदालत में बहस हुई।

ईडी के वकील ने इस दौरान केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत और नियमित जमानत दोनों का अनुरोध किया था। उनका मामला मनी लॉन्ड्रिंग था और केजरीवाल ने मेडिकल कारणों से सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगी। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें कुछ जरूरी जांचे करानी है तो इसके लिए अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन के लिए बढ़ाई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

1 जून को होगी याचिका पर सुनवाई:

राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार और रैली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे केजरीवाल की रेगुलर एवं अंतरिम जमानत पर प्रतिक्रिया देंगे। बाद में केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने ED को नोटिस दिया। 1 जून को अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर सुनवाई होगी।

उससे पहले, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि को सात दिन बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी है।

अंतरिम जमानत 1 जून तक:

बेंच ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला पहले ही सुना गया था और एक अलग बेंच ने इसे आदेश के लिए रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को वर्तमान आम चुनावों के प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को समाप्त हो रही है| उन्हें 2 जून तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है।

मेडिकल जांच के लिए समय चाहते थे केजरीवाल:

अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि उनका वजन बिना वजह कम हो रहा है, जिससे उनके जीवन को खतरा पैदा करने वाली बीमारियों का लक्षण हो सकता है| उनका कहना था कि जेल अधिकारियों के कठोर व्यवहार आंशिक रूप से उनकी स्वास्थ्य स्थिति का कारण है। उन्होंने कहा कि उन्हें जमानत का एक और सप्ताह उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की जांच पड़ताल के लिए चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ चुनाव प्रचार में उनकी अंतरिम जमानत का उपयोग किया है, जिसके लिए उन्हें बहुत कम समय में दिल्ली और पूरे भारत में व्यापक यात्रा करनी पड़ी है। स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण समस्याओं के बावजूद, उनके पास मैक्स हॉस्पिटल के एक वरिष्ठ डॉक्टर से खुद के घर पर जांच कराने का ही समय था।

21 मार्च से जेल में थे सीएम केजरीवाल:

21 मार्च को दिल्ली पुलिस ने एक कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ED ने पहले उन्हें मामले की पूछताछ के लिए 9 समन भेजे थे। लेकिन केजरीवाल किसी भी समन पर नहीं आए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल बताया था।

बीजेपी ने भी नैतिक रूप से अरविंद केजरीवाल से सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग की थी। लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। AAP पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि दिल्ली में कोई नेतृत्व बदलाव नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे।

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