Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। यह मामला दिल्ली की ‘नई आबकारी नीति’ से संबंधित है, जिसमें केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस संबंध में जवाब मांगा है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। इस सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी को केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी।
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केजरीवाल को नहीं मिली तुरंत जमानत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत मिल जाएगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत नहीं दी।
23 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी, जिसमें सीबीआई को केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस बीच, आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है।
सिंघवी ने किया था तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। सोमवार को केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी, जिसमें सीबीआई को केजरीवाल की गिरफ्तारी के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में रखीं गई ये दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को पहले ही ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है और सीबीआई के खिलाफ उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सिंघवी ने तर्क किया कि ऐसे में उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत मिलनी चाहिए।
कोर्ट ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका
हालांकि, कोर्ट ने सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि वे जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेंगे, और इस पर आगामी 23 अगस्त को विचार किया जाएगा।