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Tuesday, August 25, 2026
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दिल्ली लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव! महिलाओं को हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये निकालने की मिलेगी अनुमति

दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली ₹2,500 की मासिक सहायता राशि के उपयोग को लेकर नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके अनुसार, लाभार्थी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली राशि में से केवल ₹1,000 निकालने की अनुमति होगी, जबकि शेष ₹1,500 अनिवार्य रूप से आवर्ती जमा (Recurring Deposit-RD) खाते में जमा किए जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य लाभार्थी महिलाओं में नियमित बचत की आदत विकसित करना और उनकी दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आरडी खाते में जमा होने वाली राशि समय के साथ एक बड़ी बचत के रूप में उपलब्ध होगी, जिससे महिलाएं भविष्य की जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगी।

योजना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, लाभार्थी महिलाओं के लिए खोले जाने वाले आवर्ती जमा (Recurring Deposit-RD) खाते में तीन वर्ष की ‘लॉक-इन’ अवधि होगी। अधिकारी ने बताया कि लॉक-इन अवधि पूरी होने के बाद आरडी खाते में जमा पूरी राशि और उस पर अर्जित ब्याज लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं में नियमित बचत की आदत को बढ़ावा देना और उन्हें भविष्य के लिए आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाना है। उनके अनुसार, इस व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को तत्काल वित्तीय सहायता के साथ-साथ दीर्घकालिक बचत का लाभ भी मिलेगा, जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनके पास एक सुरक्षित आर्थिक संबल उपलब्ध रहेगा।

अगली कैबिनेट बैठक में आएगा प्रस्ताव

दिल्ली सरकार की प्रस्तावित लक्ष्मी योजना को जल्द मंजूरी मिल सकती है। पहले ‘महिला समृद्धि योजना’ के नाम से जानी जाने वाली इस योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने हाल ही में पात्रता मानदंड को अंतिम रूप दिया है। योजना से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सबसे पहले इस प्रस्ताव को दिल्ली मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे उपराज्यपाल (एलजी) की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। एलजी की मंजूरी के बाद योजना से संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके औपचारिक क्रियान्वयन का रास्ता साफ होगा।

अधिकारी ने बताया कि सरकार रक्षाबंधन के आसपास लक्ष्मी योजना शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। संभावना है कि योजना का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। योजना के प्रभावी संचालन के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर लिया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी और योजना से जुड़ी अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

जानिए किन महिलाओं को मिलेगा हर महीने लाभ

आवेदन करने वाली महिला को स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) देना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि वह कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पात्रता के सत्यापन के लिए आवेदकों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) तथा  परिवार के सदस्यों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, प्रत्येक परिवार से 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की केवल एक महिला ही इस योजना का लाभ पाने की पात्र होगी। यदि किसी परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्र पाई जाती हैं, तो सबसे अधिक आयु वाली महिला को ही मासिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

आपराधिक रिकॉर्ड वाले परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ

 दिल्ली सरकार की प्रस्तावित लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मानदंड सामने आए हैं। योजना से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, यदि किसी आवेदक के परिवार के किसी सदस्य का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, इन प्रावधानों को लागू करने से पहले योजना को मंत्रिमंडल और उपराज्यपाल की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होगी। इसके अलावा, आवेदन करने वाली महिला पेंशनभोगी नहीं होनी चाहिए। प्रस्तावित पात्रता मानदंडों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और चार पहिया वाहन की मालिक महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।  सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाना है।

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