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Wednesday, October 14, 2026
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दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खबर: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तारीख बढ़ी, 30 अक्टूबर तक मौका

Delhi SIR: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, नाम में सुधार और दावे-आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 कर दी है। वहीं, दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची अब 4 दिसंबर 2026 को जारी की जाएगी। इससे पहले फाइनल लिस्ट जारी करने की तारीख 4 नवंबर निर्धारित थी।

चुनाव आयोग के मुताबिक, पात्र नागरिक ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में किसी तरह के सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन किया जा सकता है।

14,947 पोलिंग बूथों पर विशेष शिविर

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से 27 सितंबर को राजधानी के सभी 14,947 पोलिंग बूथों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जिनका नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है।

आयोग के अनुसार, दिल्ली में अब तक फॉर्म-6 के करीब 3.25 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। फॉर्म-6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किया जाता है।

युवाओं के लिए भी विशेष शिविर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 29 और 30 सितंबर को दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविर लगाने की घोषणा की है। इन शिविरों में खासतौर पर 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की सुविधा दी जाएगी।

कब तक क्या होगा?

  • 30 अक्टूबर 2026: SIR को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख
  • 30 नवंबर 2026: ड्राफ्ट SIR से संबंधित नोटिस का निस्तारण
  • 4 दिसंबर 2026: अंतिम मतदाता सूची जारी होगी

ऑफलाइन ऐसे जुड़वाएं नाम

मतदाता संबंधित BLO, ERO या AERO से फॉर्म-6 या फॉर्म-8 प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म में सही जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति लगाकर इसे BLO या संबंधित चुनाव कार्यालय में जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद जरूर प्राप्त करें।

ऑनलाइन आवेदन का तरीका

ऑनलाइन आवेदन के लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने के बाद संबंधित फॉर्म चुनें। मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करें। आवेदन के बाद मिलने वाले रेफरेंस नंबर को सुरक्षित रखें, जिससे बाद में आवेदन की स्थिति जांची जा सके।

चुनाव आयोग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर विशेष शिविरों या ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और आवश्यक सुधार कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

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