Allu Arjun: लोकप्रिय टॉलीवुड अभिनेता अल्लू अर्जुन को 4 दिसंबर को ‘पुष्पा 2: द रूल’ प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ की में हुई महिला की मौत के मामले में 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में लिया था। मृतक के के पति ने अभिनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को उसके घर से हिरासत में लिया था। शुक्रवार शाम उन्हें जमानत मिलने की खबर आई। हालांकि, उन्हें रात जेल में बितानी पड़ी है। आज यानी शनिवार सुबह चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए।
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अभिनेता को जेल में ही बितानी पड़ी रात
पुष्पा-2 एक्टर अल्लू अर्जुन को शुक्रवार शाम को तेलंगाना हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी गई थी। एक निचली अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। जेल अधिकारियों को जमानत आदेश मिलने में देरी के कारण उन्हें रात जेल में ही बितानी पड़ी।
ऐसे कटी एक्टर की रात
मीडिया में चल ही खबरों के मुताबिक, चंचलगुडा जेल में अर्जुन को कैदी नंबर 7697 मिला था।अभिनेता के लिए जेल में रात बिताना आसान नहीं था। उनको जेल के बैरक के क्लास-1 रूम में रखा गया था। अल्लू अर्जुन ने पूरी रात कुछ नहीं खाया और वो फर्श पर सोए।
जेल के पिछले गेट से किया रिहा
यह घटना अल्लू अर्जुन के प्रशंसकों और मीडिया के बीच काफी चर्चा का विषय बन गई है। जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें पिछले गेट से रिहा करना और सुरक्षा कारणों से एस्कॉर्ट वाहन में भेजना यह दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता और स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती गई।
अभिनेता के घर के आसपास भारी सुरक्षा बल
गीता आर्ट्स के कार्यालय और उनके जुबली हिल्स स्थित आवास पर जाने से यह भी संकेत मिलता है कि वह तुरंत अपने पेशेवर और निजी जीवन में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा उनके आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था करना प्रशंसकों और मीडिया की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम है।
50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत
यह मामला काफी दिलचस्प है और न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हाईकोर्ट द्वारा अल्लू अर्जुन को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देने के साथ ही पुलिस जांच जारी रखने का निर्देश देना यह सुनिश्चित करता है कि मामला निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़े। अल्लू अर्जुन के वकीलों द्वारा 50,000 रुपये का निजी मुचलका जमा करना एक मानक प्रक्रिया है, जो उनकी जमानत की शर्तों का हिस्सा है।
फिल्म के प्रीमियर में महिला की हो गई थी मौत
यह मामला बेहद दुखद और संवेदनशील है, जिसमें एक महिला की मौत और उसके बेटे की गंभीर चोटें हुईं। 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन के प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ ने न केवल एक परिवार को नुकसान पहुंचाया, बल्कि यह भी दिखाया कि बड़े इवेंट्स के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
पुलिस द्वारा अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 118(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज करना यह दर्शाता है कि घटना के बाद जिम्मेदारी तय करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, अल्लू अर्जुन के वकील ने तर्क दिया कि बीएनएस धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) उन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि उनका सीधे तौर पर भगदड़ से कोई संबंध नहीं था, यह एक अहम बिंदु है जो अदालत द्वारा विचार किया जाएगा।
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