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Wednesday, October 14, 2026
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CG Police Constable: कांस्टेबल भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! SLP खारिज, 400 से ज्यादा अभ्यर्थियों की नौकरी का रास्ता साफ

CG Police Constable: छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े विवाद के बीच लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। इससे 400 से अधिक उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की SLP की खारिज

कांस्टेबल भर्ती मामले में पूर्व में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

SLP खारिज होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनी कानूनी अड़चन दूर हो गई है। ऐसे में वेटिंग लिस्ट में शामिल उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है, जो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं और लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं।

तीन महीने के भीतर ज्वाइनिंग के निर्देश

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने की। अदालत ने संबंधित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को आगे की विभागीय कार्रवाई पूरी करनी होगी। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्र उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी

कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में चयन और पात्रता पूरी करने के बावजूद कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई थी। वेटिंग लिस्ट में नाम होने के बावजूद मामला न्यायिक प्रक्रिया में चले जाने के कारण उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही थी।

राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किए जाने के बाद अभ्यर्थियों की नजर अदालत के फैसले पर थी। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद इन उम्मीदवारों की नियुक्ति की उम्मीद मजबूत हुई है।

इस फैसले से 400 से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। अब संबंधित विभाग को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा।

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