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Thursday, March 12, 2026
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GST 2.0: वित्त मंत्रालय ने जारी किए 6 महत्वपूर्ण FAQs, 22 सितंबर से लागू होंगे सुधार

GST 2.0: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 को लेकर छह सवालों का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू) जारी किया गया है।

GST 2.0: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 के सुधारों को लेकर छह सवालों का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू) जारी किया है। यह एफएक्यू 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले जीएसटी दरों में बदलावों और संबंधित अधिसूचनाओं के बारे में करदाताओं को स्पष्ट जानकारी प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में अनुमोदित इन सुधारों से कर संरचना सरल होगी, कई वस्तुओं पर दरें कम होंगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।

GST 2.0 का परिचय: दो स्लैब संरचना और दरों में कटौती

जीएसटी 2.0 भारत में जीएसटी प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है, जो 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अनुमोदित हुआ। इस नई संरचना में मुख्य रूप से दो स्लैब (5% और 18%) होंगे, जबकि कुछ वस्तुओं पर 0% और 40% (सिन टैक्स) की दरें लागू होंगी। 22 सितंबर से प्रभावी इन बदलावों से दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती होंगी। उदाहरण के लिए, छोटी मोटरसाइकिलें (350cc तक), तीन पहिया वाहन, छोटी कारें, एसी, टीवी, डिशवॉशर जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो जाएगी। जीवन रक्षक दवाओं और चश्मों पर दरें 12% से 0% और 28% से 5% हो गई हैं। तंबाकू उत्पादों पर 28% दर बरकरार रहेगी, लेकिन बाद में 40% स्लैब में शिफ्ट होंगे। इन सुधारों से व्यवसायों को कार्यशील पूंजी की कमी से राहत मिलेगी और रिफंड प्रक्रिया सरल होगी। मंत्रालय का एफएक्यू इन बदलावों को लागू करने वाली अधिसूचनाओं की जानकारी देता है, जो सीबीआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

GST 2.0: प्रश्न 1 वस्तुओं पर सीजीएसटी दरों में बदलाव

एफएक्यू के पहले प्रश्न में पूछा गया है कि वस्तुओं पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) दरों में बदलाव किस अधिसूचना में दिखेगा और क्या नई अधिसूचना जारी हो रही है? उत्तर में कहा गया है कि ये बदलाव अधिसूचना संख्या 9/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में उपलब्ध हैं। यह अधिसूचना पुरानी अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के स्थान पर जारी की गई है। इससे वस्तुओं की दरों में व्यापक कटौती का विवरण मिलेगा, जैसे कई आवश्यक वस्तुओं पर 5% या 0% दर।

GST 2.0: प्रश्न 2 छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची

दूसरे प्रश्न में सीजीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची के बारे में पूछा गया है। उत्तर के अनुसार, यह सूची अधिसूचना संख्या 10/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में दी गई है, जो पुरानी अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 को प्रतिस्थापित करती है। इसमें रोटी, चपाती, पराठा, पनीर, दूध जैसी दैनिक वस्तुओं को 0% कर से छूट मिलेगी, जिससे घरेलू खर्च कम होगा।

प्रश्न 3: हस्तशिल्प के लिए जीएसटी दरें

तीसरे प्रश्न में हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों का जिक्र है। ये दरें अधिसूचना संख्या 13/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 में उपलब्ध हैं, जो अधिसूचना संख्या 21/2018-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 26 जुलाई 2018 को संशोधित करती है। इससे हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कई पारंपरिक वस्तुओं पर दरें कम की गई हैं।

प्रश्न 4: क्षतिपूर्ति उपकर की संशोधित दरें

चौथे प्रश्न में क्षतिपूर्ति उपकर की दरों में बदलाव वाली अधिसूचना के बारे में बताया गया है। अधिसूचना संख्या 1/2017-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28.6.2017 को अधिसूचना संख्या 2/2025-क्षतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 17.9.2025 द्वारा संशोधित किया गया है। यह राज्यों को क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 5: पेट्रोलियम ऑपरेशंस के आयातित वस्तुओं पर दरें

पांचवें प्रश्न में पेट्रोलियम ऑपरेशंस के लिए आयातित वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव का उल्लेख है। इस संबंध में अधिसूचना संख्या 11/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 देखने की सलाह दी गई है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में लागत कम हो सकती है।

प्रश्न 6: स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के तहत ईंटों के लिए अधिसूचना

छठे प्रश्न में स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ईंटों (रेत-चूना ईंटों को छोड़कर) के लिए जीएसटी दर में बदलाव के बारे में पूछा गया है। उत्तर में कहा गया है कि कोई बदलाव नहीं किया गया है और इस संबंध में अधिसूचना संख्या 14/2025-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 17.9.2025 जारी की गई है।

सुधारों का प्रभाव: आम आदमी को राहत, अर्थव्यवस्था को गति

ये एफएक्यू करदाताओं को भ्रमित होने से बचाने के लिए जारी किए गए हैं। जीएसटी 2.0 से लगभग 400 वस्तुओं पर दरें कम होंगी, जिससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने मूल्य परिवर्तनों की निगरानी के लिए रणनीति बनाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव नवरात्रि से ठीक पहले लागू होने से त्योहारों में खरीदारी सस्ती होगी। व्यवसायों को रिफंड और पंजीकरण प्रक्रिया में आसानी मिलेगी।

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